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नालंदा में जज पर हमला, HC ने सरकार से मांगा जवाब

गुरुवार की शाम नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक जज पर जानलेवा हमला किया था. इसपर पटना हाइकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 23 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है.

High court
पटना हाईकोर्ट
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Published : Dec 18, 2020, 5:42 PM IST

पटना: नालंदा के हिलसा में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर हुए हमला मामले पर पटना हाइकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाइकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 23 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की है.

बता दें कि गुरुवार की शाम नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक जज पर जानलेवा हमला किया था. हिलसा कोर्ट में पदस्थापित एडीजे-1 जयकिशोर दुबे गुरुवार को कोर्ट से अपने आवास लौट रहे थे. पुलिस के अनुसार, उसी समय सूर्य मंदिर के पास एक बाइक सवार से झड़प हो गयी. इसी क्रम में आधा दर्जन अपराधियों ने उनके वाहन पर ताबड़तोड़ और पथराव कर दिया. इस हमले में एडीजे की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी. इतना ही नहीं, अपराधियों ने भागने के दौरान तीन राउंड हवाई फायरिंग भी की थी.

फाइल

23 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाइकोर्ट ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि इस तरह की घटना कैसे हो रही है. साथ ही पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है. इस मामले पर 23 दिसंबर को अगली सुनवाई की जाएगी.

पटना: नालंदा के हिलसा में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर हुए हमला मामले पर पटना हाइकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाइकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 23 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की है.

बता दें कि गुरुवार की शाम नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक जज पर जानलेवा हमला किया था. हिलसा कोर्ट में पदस्थापित एडीजे-1 जयकिशोर दुबे गुरुवार को कोर्ट से अपने आवास लौट रहे थे. पुलिस के अनुसार, उसी समय सूर्य मंदिर के पास एक बाइक सवार से झड़प हो गयी. इसी क्रम में आधा दर्जन अपराधियों ने उनके वाहन पर ताबड़तोड़ और पथराव कर दिया. इस हमले में एडीजे की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी. इतना ही नहीं, अपराधियों ने भागने के दौरान तीन राउंड हवाई फायरिंग भी की थी.

फाइल

23 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाइकोर्ट ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि इस तरह की घटना कैसे हो रही है. साथ ही पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है. इस मामले पर 23 दिसंबर को अगली सुनवाई की जाएगी.

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