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पटनाः 1 फरवरी तक मतदाता सूची में संशोधन के लिए लिया जाएगा आवेदन - preparation for panchayat election

प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी जारी है. वही पंचायत चुनाव की फाइनल मतदाता सूची 19 फरवरी को प्रकाशित होगी. जिसके लिए 1 फरवरी तक मतदाता सूची में संशोधन और दावा आपत्ति के लिए आवेदन लिया जाएगा.

राज्य निर्वाचन आयोग
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Published : Jan 31, 2021, 11:47 AM IST

पटना: पंचायत चुनाव 2021 को लेकर मतदाता सूची में संशोधन और दावा आपत्ति के लिए 2 दिन शेष बचे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 फरवरी तक किया जाना है. इसके लिए अब रविवार व सोमवार को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दिया किया जा सकेगा. 1 फरवरी के बाद सूची में सुधार को लेकर कोई भी दावा आपत्ति नही ली जाएगी.

राज्य निर्वाचन आयोग ने लिखा पत्र
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को पत्र लिखा है. पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत और प्रखंड कार्यालय में होगा. इसके अलावा पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित प्रखंड कार्यालय में होगा. जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित प्रखंड के साथ जिला दंडाधिकारी कार्यालय में होगा.

ये भी पढ़ें- पंचायत चुनाव की तैयारी, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का करें इस्तेमाल

विधानसभा की वोटरलिस्ट होगी मान्य
आयोग ने पत्र में कहा है कि विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट ही पंचायत चुनाव में भी मान्य होगी. इसी आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी वोटर लिस्ट उसकी भौगोलिक सीमा के अनुसार तैयार की जा रही है. पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की तिथि 19 फरवरी है.

पटना: पंचायत चुनाव 2021 को लेकर मतदाता सूची में संशोधन और दावा आपत्ति के लिए 2 दिन शेष बचे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 फरवरी तक किया जाना है. इसके लिए अब रविवार व सोमवार को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दिया किया जा सकेगा. 1 फरवरी के बाद सूची में सुधार को लेकर कोई भी दावा आपत्ति नही ली जाएगी.

राज्य निर्वाचन आयोग ने लिखा पत्र
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को पत्र लिखा है. पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत और प्रखंड कार्यालय में होगा. इसके अलावा पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित प्रखंड कार्यालय में होगा. जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित प्रखंड के साथ जिला दंडाधिकारी कार्यालय में होगा.

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विधानसभा की वोटरलिस्ट होगी मान्य
आयोग ने पत्र में कहा है कि विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट ही पंचायत चुनाव में भी मान्य होगी. इसी आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी वोटर लिस्ट उसकी भौगोलिक सीमा के अनुसार तैयार की जा रही है. पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की तिथि 19 फरवरी है.

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