ETV Bharat / state

सरकार ने अपने निर्णय में किया बदलाव, सजा पूरी कर चुके दारोगा या इंस्पेक्टर बन सकेंगे थानाध्यक्ष - Home department notification

गृह विभाग ने अपने नियम में बड़ा बदलाव किया है. अब वैसे दारोगा या इंस्पेक्टर को एसएचओ बनाया जा सकेगा, जिन्हें 3 या उससे अधिक भी सजा मिली हो. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

पटना
पटना
author img

By

Published : Jan 13, 2021, 8:22 PM IST

पटना: गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि अब वैसे दारोगा या इंस्पेक्टर को एसएचओ बनाया जा सकेगा, जिन्हें 3 या उससे अधिक भी सजा मिली हो. उन्हें थाना अध्यक्ष और सर्किल इस्पेक्टर बनाया जा सकता है. बशर्ते सजा की अवधि समाप्त हो गई हो. पहले यह नियम था कि जिन दारोगा या इंस्पेक्टर पर अपने ड्यूटी के दौरान 3 या उससे अधिक सजा मिली हो, उन्हें थाना अध्यक्ष और अंचल पुलिस निरीक्षक के रूप में स्थापित नहीं किया जाएगा.

गृह विभाग ने निर्णय में किया बदलाव
गृह विभाग को सूचना मिली है कि इसके अनुपालन के क्रम में जिलों में उन सभी पदाधिकारियों को भी थाना अध्यक्ष एवं अंचल पुलिस निरीक्षक के पद से हटाया जा रहा है, जिनकी सजा की अवधि बहुत पहले समाप्त हो चुकी है. अंततः विभाग ने निर्णय में बदलाव किया है.

विभाग की ओर से जारी पत्र
विभाग की ओर से जारी पत्र

ये भी पढ़ेंः अपराध पर नियंत्रण की कोशिश जारी, तेजस्वी से सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं: तारकिशोर प्रसाद

तत्काल प्रभाव से लागू किया गया आदेश
गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा निर्णय लिया गया है कि सजा का कुप्रभाव समाप्त होने के उपरांत उन्हें थाना अध्यक्ष अथवा अंचल पुलिस निरीक्षक के पद के लिए योग माना जाएगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

पटना: गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि अब वैसे दारोगा या इंस्पेक्टर को एसएचओ बनाया जा सकेगा, जिन्हें 3 या उससे अधिक भी सजा मिली हो. उन्हें थाना अध्यक्ष और सर्किल इस्पेक्टर बनाया जा सकता है. बशर्ते सजा की अवधि समाप्त हो गई हो. पहले यह नियम था कि जिन दारोगा या इंस्पेक्टर पर अपने ड्यूटी के दौरान 3 या उससे अधिक सजा मिली हो, उन्हें थाना अध्यक्ष और अंचल पुलिस निरीक्षक के रूप में स्थापित नहीं किया जाएगा.

गृह विभाग ने निर्णय में किया बदलाव
गृह विभाग को सूचना मिली है कि इसके अनुपालन के क्रम में जिलों में उन सभी पदाधिकारियों को भी थाना अध्यक्ष एवं अंचल पुलिस निरीक्षक के पद से हटाया जा रहा है, जिनकी सजा की अवधि बहुत पहले समाप्त हो चुकी है. अंततः विभाग ने निर्णय में बदलाव किया है.

विभाग की ओर से जारी पत्र
विभाग की ओर से जारी पत्र

ये भी पढ़ेंः अपराध पर नियंत्रण की कोशिश जारी, तेजस्वी से सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं: तारकिशोर प्रसाद

तत्काल प्रभाव से लागू किया गया आदेश
गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा निर्णय लिया गया है कि सजा का कुप्रभाव समाप्त होने के उपरांत उन्हें थाना अध्यक्ष अथवा अंचल पुलिस निरीक्षक के पद के लिए योग माना जाएगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.