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ऑटो-बस में अश्लील गाना बजाया तो परमिट होगा रद्द: परिवहन मंत्री

बिहार में परिवहन विभाग ने अश्लील गाना बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. वहीं, जिन वाहनों में अश्लील गाने बजेंगे उसका परमिट भी रद्द किया जाएगा.

परिवहन मंत्री शीला कुमारी
परिवहन मंत्री शीला कुमारी
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Published : Mar 16, 2021, 8:37 PM IST

पटना: बिहार में सार्वजनिक वाहन में अश्लील गाना बजाने या अश्लील वीडियो चलाने पर सख्त कार्रवाई किये जाने का आदेश है. इसके लिए 2018 में आदेश जारी कर इसे सख्ती से लागू करने का फरमान परिवहन विभाग ने जारी किया है. होली के सीजन में बस, ऑटो और ट्रकों में अश्लील गाने से हो रही परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त हो रहा है. जिसके तहत ऐसे वाहनों की परमिट भी रद्द हो सकती है.

महिलाओं को होती है परेशानी
बिहार में होली के मौसम में बाजार में अश्लील गानों की भरमार हो जाती है. विशेष तौर पर सार्वजनिक वाहनों में जिस तरह से हाई वॉल्यूम पर अश्लील गाने बजाए जाते हैं. उससे महिलाओं को खासी परेशानी होती है. इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने अपने एक पुराने आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है. 2018 के इस आदेश के तहत सार्वजनिक वाहनों में अश्लील गाने बजाने या अश्लील वीडियो दिखाने पर वाहन का परमिट भी रद्द हो सकता है. इस बारे में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि आदेश महिलाओं को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है और इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा.

देखें रिपोर्ट
ये भी पढ़ें- बस-टेंपो में अश्लील गाना बजाया तो परमिट होगा रद्द, परिवहन विभाग का फैसला
2018 में जारी हुआ था आदेश
राज्य परिवहन आयुक्त ने 7 अगस्त 2018 को जारी पत्रांक 5126 के तहत सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षक को निर्देशित किया है कि जिस टेंपो, बस, ट्रक या अन्य सार्वजनिक या व्यावसायिक वाहनों में अश्लील गाने बजाए जाते हैं. ऐसे वाहनों को जिला प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई करते हुए उसका परमिट रद्द कर कानूनी कार्यवाई की जाए.

पटना: बिहार में सार्वजनिक वाहन में अश्लील गाना बजाने या अश्लील वीडियो चलाने पर सख्त कार्रवाई किये जाने का आदेश है. इसके लिए 2018 में आदेश जारी कर इसे सख्ती से लागू करने का फरमान परिवहन विभाग ने जारी किया है. होली के सीजन में बस, ऑटो और ट्रकों में अश्लील गाने से हो रही परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त हो रहा है. जिसके तहत ऐसे वाहनों की परमिट भी रद्द हो सकती है.

महिलाओं को होती है परेशानी
बिहार में होली के मौसम में बाजार में अश्लील गानों की भरमार हो जाती है. विशेष तौर पर सार्वजनिक वाहनों में जिस तरह से हाई वॉल्यूम पर अश्लील गाने बजाए जाते हैं. उससे महिलाओं को खासी परेशानी होती है. इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने अपने एक पुराने आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है. 2018 के इस आदेश के तहत सार्वजनिक वाहनों में अश्लील गाने बजाने या अश्लील वीडियो दिखाने पर वाहन का परमिट भी रद्द हो सकता है. इस बारे में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि आदेश महिलाओं को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है और इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा.

देखें रिपोर्ट
ये भी पढ़ें- बस-टेंपो में अश्लील गाना बजाया तो परमिट होगा रद्द, परिवहन विभाग का फैसला
2018 में जारी हुआ था आदेश
राज्य परिवहन आयुक्त ने 7 अगस्त 2018 को जारी पत्रांक 5126 के तहत सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षक को निर्देशित किया है कि जिस टेंपो, बस, ट्रक या अन्य सार्वजनिक या व्यावसायिक वाहनों में अश्लील गाने बजाए जाते हैं. ऐसे वाहनों को जिला प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई करते हुए उसका परमिट रद्द कर कानूनी कार्यवाई की जाए.
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