पटना: राजधानी पटना स्थित मसौढ़ी सिविल कोर्ट के एसीजेएम न्यायालय ने रंगदारी मामले में एएसआई के साथ ही पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया. मसौढ़ी थाना कांड संख्या 21/21 में सुनवाई के बाद रंगदारी वसूलने के मामले में आरोपित मसौढ़ी थाने के तत्कालीन एएसआई अरविंद कुमार के अलावे सिपाही प्रदीप कुमार रजक, अभिजीत कुमार और चालक नीतीश कुमार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित कर दिया गया.
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साक्ष्य के अभाव में पुलिसकर्मी दोषमुक्त: इस मुकदमे में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने किसी तरह का कोई प्रमाण प्रस्तुत अभी तक नहीं किया. जिस कारण इस मामले में एसीजीएम कुमार कृष्ण देव ने एएसआई समेत सभी आरोपित पुलिसवालों को दोषमुक्त करार दिया है.
गश्ती के दौरान रंगदारी का था मामला: दरअसल 5 जनवरी 2021 को रात में पटना-गया NH83 पर गश्ती के दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप ने वाहनों से रंगदारी की अवैध वसूली का आरोप लगाकर वीडियो वायरल कर दिया था. उसी मामले में 6 जनवरी 2021 को 4 लोगों पर मसौढी थाने में धारा 384/ 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
पुलिस के मुताबिक वीडियो झूठा साबित: तथाकथित यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा मसौढी थाने के एएसआई समेत चार लोगों पर पटना गया एनएच 83 पर वाहनों से रंगदारी वसूलने के मामले में वीडियो वायरल किया गया था. जिसके लिए वरीय अधिकारियों ने कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था. उन सबों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया था. हालांकि मसौढ़ी सिविल कोर्ट ने इसे दोषमुक्त करार किया है.
"एसआई अरविंद कुमार ने कहा कि घटना में मुझे और मेरे अन्य लोगों को तथाकथित पत्रकार यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा झूठे साक्ष्य खड़ा कर वीडियो वायरल किया था".- अरविंद कुमार एएसआई
कौन है मनीष कश्यप: बता दें, कि मनीष कश्यप एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला पत्रकार है. जिसने साल 2021 में पटना- गया एनएच 83 पर मसौढ़ी के पास रात के समय में पुलिसवालों का एक वीडियो बनाया था. उसके बाद वह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया था. तभी वरीय अधिकारियों ने उस स्थान पर ड्यूटी पर मौजूद कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था.