पटना: फर्जी और जाली डिग्री के आधार पर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में बहाल इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय ने सुनवाई की है.
डिग्री फर्जी का आरोप
कोर्ट ने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के वीसी से जवाब तलब किया गया. कोर्ट को बताया गया कि मगध यूनिवर्सिटी से एमएससी और मनिपाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमटेक की डिग्री प्राप्त की है. इस जनहित याचिका में यह आरोप लगाया है कि ये दोनों डिग्रियां फर्जी हैं. इन्हीं डिग्री के आधार पर इन्हें आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज नियुक्त किया गया था, जो कि अवैध है. मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.