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फर्जी डिग्री के आधार पर आर्यभट्ट विवि में नियुक्त इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज को HC से नोटिस

जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए HC ने नोटिस जारी किया है. याचिका में यह आरोप लगाया है कि दोनों डिग्रियां फर्जी हैं. जिसके आधार पर इन्हें आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज नियुक्त किया गया है.

पटना उच्च न्यायालय
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Published : Aug 26, 2019, 1:19 PM IST

पटना: फर्जी और जाली डिग्री के आधार पर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में बहाल इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय ने सुनवाई की है.

डिग्री फर्जी का आरोप
कोर्ट ने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के वीसी से जवाब तलब किया गया. कोर्ट को बताया गया कि मगध यूनिवर्सिटी से एमएससी और मनिपाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमटेक की डिग्री प्राप्त की है. इस जनहित याचिका में यह आरोप लगाया है कि ये दोनों डिग्रियां फर्जी हैं. इन्हीं डिग्री के आधार पर इन्हें आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज नियुक्त किया गया था, जो कि अवैध है. मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

पटना: फर्जी और जाली डिग्री के आधार पर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में बहाल इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय ने सुनवाई की है.

डिग्री फर्जी का आरोप
कोर्ट ने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के वीसी से जवाब तलब किया गया. कोर्ट को बताया गया कि मगध यूनिवर्सिटी से एमएससी और मनिपाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमटेक की डिग्री प्राप्त की है. इस जनहित याचिका में यह आरोप लगाया है कि ये दोनों डिग्रियां फर्जी हैं. इन्हीं डिग्री के आधार पर इन्हें आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज नियुक्त किया गया था, जो कि अवैध है. मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

[26/08, 11:19] Anand Verma: कथित फर्जी व जाली डिग्री के आधार पर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में बहाल इन्सपेक्टर आफ कॉलेज को पटना हाई कोर्ट ने  नोटिस जारी किया हैं।इस मामलें में  दायर जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की।कोर्ट ने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के वीसी से जवाबतलब किया हैं।कोर्ट को बताया गया कि मगधयू निवर्सिटी से  एमएससी व मनिपाल यूनिवर्सिटी से इन्होनें  एमटेक डिग्री प्राप्त की हैं।इस जनहित याचिका में यह आरोप लगाया है कि ये दोनो डिग्री फर्जी हैं।इन्हीं डिग्री के आधार पर इन्हें आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में इन्सपेक्टर आफ कॉलेज नियुक्त किया गया है,जो कि अवैध है ।मामलें पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
[26/08, 11:20] Anand Verma: Slug. Illegal appointment.
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