पटनाः नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 18 जिलों के 102 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया. कुल 896 पंचायत के सभी परिवारों को 3 हजार रुपये तत्काल राहत दिया जाएगा. जिन प्रखंडों और पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, वहां इस बार औसत से 30 प्रतिशत कम वर्षा हुई है. बिहार कैबिनेट की इस बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की.
प्रभावित जिलों के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान
कृषि विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने बताया कि जिस तरह से बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6 हजार दिए गए हैं. उसी तरह सूखा प्रभावित परिवारों को भी 3 हजार राहत की राशि दी जाएगी. प्रभावित जिलों में पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, गया, जमुई, नवादा, अरवल, जहानाबाद, बांका, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर और वैशाली प्रमुख जिले हैं. इसके अलावा मुजफ्फरपुर दरभंगा के एक-एक ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. इस कार्य में होने वाले खर्च के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
40 गांव को बनाया जाएगा मॉडल गांव
कैबिनेट की बैठक में जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम पर 60 करोड़ की राशि खर्च करने का निर्णय लिया गया. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 13 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. यह राशि 18 जिलों के 40 गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने में खर्च की जाएगी. मॉडल गांव में आधुनिक कृषि यंत्र और तकनीकी से खेती की जाएगी. इस योजना से किसान विपरीत परिस्थितियों में भी खेती करने में सक्षम होंगे.
बैठक में लिए गए अहम निर्णय ये भी हैं...
- 8 जिलो के 40 गांव को मॉडल गांव के रूप में किया जाएगा विकसित
- आधुनिक कृषि यंत्र और तकनीक से होगी खेती
- राशि खर्च करने पर कैबिनेट की मुहर
- लघु खनिज खनन के लिए नई निमयावली
- पर्यावरण संरक्षण और चुनौतियों को दूर करने के लिए नई नियमावली
- बिहार लघु खनिज समनुदान,अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण नियमावली 2019 पर हरी झंडी
जूनियर इंजीनियरों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी
वहीं, कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार के आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर सुविधा दी जाएगी. जल संसाधन में ठेका पर काम करने वाले जूनियर इंजीनियरों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है. खनन विभाग के नए नियमावली को भी स्वीकृति दी गई है. बिहार लघु खनिज समअनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नियमावली 2019 पर भी मुहर लगी.