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वाहन जांच के दौरान 534 वाहन चालकों पर कार्रवाई, 14.32 लाख रुपए का जुर्माना - पटना की खबर

परिवहन विभाग के निर्देश पर विभिन्न जिलों में वाहन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट और एचएसआरपी नंबर प्लेट के बिना गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई.

पटना
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Published : Aug 23, 2020, 1:29 PM IST

पटना: परिवहन विभाग ने हेलमेट, सीट बेल्ट और एचएसआरपी नंबर प्लेट की जांच के लिए विभिन्न जिलों में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया. अभियान में डीटीओ, एमवीआई, ईएसआई और ट्रैफिक पुलिस को शामिल किया गया था. इस दौरान 534 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 14.32 लाख रुपए जुर्माने की वसूली की गई.

परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि समय समय पर हेलमेट-सीट बेल्ट जांच अभियान चलाया जाता है. इसके अलावा बिना नंबर प्लेट और बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जाती है.

डीलरों पर भी कार्रवाई
सभी एजेंसी के डीलरों को सख्त निर्देश दिया गया है कि शो रुम से बिना रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियां बाहर न जाने दें. नियम का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित वाहन मालिकों के साथ डीलरों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

संजय कुमार ने बताया कि सड़कों पर बिना नंबर की चलने वाली गाड़ियों को लेकर आगे भी विशेष अभियान चलाया जाएगा. अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बिना नंबर लगे वाहन को बेचने वाले डीलरों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन सचिव की अपील
परिवहन सचिव ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें, नहीं तो पुलिस वाहन को गाड़ी कर सकती है. परिवहन सचिव ने कहा है कि सभी वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है. कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा. वाहन कंपनी या डीलरों की ओर से ऐसा नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन है और अपराध की श्रेणी में आएगा.

पटना: परिवहन विभाग ने हेलमेट, सीट बेल्ट और एचएसआरपी नंबर प्लेट की जांच के लिए विभिन्न जिलों में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया. अभियान में डीटीओ, एमवीआई, ईएसआई और ट्रैफिक पुलिस को शामिल किया गया था. इस दौरान 534 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 14.32 लाख रुपए जुर्माने की वसूली की गई.

परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि समय समय पर हेलमेट-सीट बेल्ट जांच अभियान चलाया जाता है. इसके अलावा बिना नंबर प्लेट और बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जाती है.

डीलरों पर भी कार्रवाई
सभी एजेंसी के डीलरों को सख्त निर्देश दिया गया है कि शो रुम से बिना रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियां बाहर न जाने दें. नियम का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित वाहन मालिकों के साथ डीलरों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

संजय कुमार ने बताया कि सड़कों पर बिना नंबर की चलने वाली गाड़ियों को लेकर आगे भी विशेष अभियान चलाया जाएगा. अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बिना नंबर लगे वाहन को बेचने वाले डीलरों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन सचिव की अपील
परिवहन सचिव ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें, नहीं तो पुलिस वाहन को गाड़ी कर सकती है. परिवहन सचिव ने कहा है कि सभी वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है. कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा. वाहन कंपनी या डीलरों की ओर से ऐसा नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन है और अपराध की श्रेणी में आएगा.

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