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'DL से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के 10 नए नियम 1 अक्टूबर से लागू' - पटना लेटेस्ट न्यूज

ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के 10 नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है. वहीं, अब ई कॉमर्स पोर्टल चलाने वाली कंपनी को उसके पोर्टल पर हुई हर सामान और सेवा की बिक्री पर 1 प्रतिशत टीसीएस देना होगा.

cait Bihar Chapter
कैट बिहार चैप्टर
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Published : Oct 1, 2020, 4:50 PM IST

पटना: केंद्र सरकार की ओर से 1 अक्टूबर से व्यापारियों सहित आम लोगों से जुड़े 10 नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए इज ऑफ डूयुइंग बिजनेस की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर क्रेडिट कार्ड मोबाइल, मिठाइयों,स्वास्थय बीमा, टेलीविजन सेट, सरसों तेल और टीसीएस से सम्बंधित नियमों में आम लोगों को राहत दी गई है. कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट)बिहार ने बताया की 1 अक्टूबर से हुए इन बदलावों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को लोगों को जानकारी देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना जरूरी है. यह बदलाव व्यापारियों, उपभोक्ताओं और अन्य लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. जिनका पालन किया जाना आवश्यक किया गया है.

टेक्नोलॉजी पोर्टल शुरू करेगी केंद्र सरकार
कैट बिहार चैप्टर के चेयरमैन कमल और अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि अब वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के ओरिजिनल कागज हर समय साथ रखने की जरूरत नहीं है. इसके लिए 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार एक टेक्नोलॉजी पोर्टल शुरू करेगी. जिसमें डिजी लाकर और परिवहन के जरिये लोग अपने वाहन की प्रति सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दिखाए जा सकते हैं. यह सारा काम केवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की ओर से होगा. वहीं, दूसरी ओर वाहन चलाते समय रूट बताने के लिए मोबाइल में ऐसी व्यवस्था होगी जिससे वाहन चलाने वाले व्यक्ति का ध्यान कहीं और न जाए. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नत्रगत अब एलपीजी कनेक्शन का मुफ्त देना बंद हो गया है.

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कैट बिहार चैप्टर

बेस्ट बिफोर यूज लिखना अनिवार्य
कैट बिहार ने बताया की अब यदि विदेश जाने के लिए और अन्य किसी प्रकार से 7 लाख से अधिक रुपये के फण्ड ट्रांसफर पर 5 प्रतिशत टीसीएस कर लगेगा. साथ ही साथ किसी भी दुकान पर यदि खुली मिठाई बिकती है तो ऐसे मिठाई विक्रेता को उस खुली मिठाई की ट्रे पर अनिवार्य रूप से बेस्ट बिफोर यूज लिखना होगा. अब स्वास्थ्य से सम्बंधित बीमा में सरकार 17 प्रकार की बिमारियों के लिए बीमा नहीं होगा की अधिसूचना जारी करेगी. टेलीविजन बनाने में प्रयुक्त होने वाले ओपन सेल पैनल यदि किसी अन्य देश से आते हैं तो उन पर 5 प्रतिशत की इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी. ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अब विदेश से मंगवाने की बजाय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में ही इस प्रकार के पैनल बनाये जाएं. रिजर्व बैंक के एक नोटिफिकेशन के अनुसार अब क्रेडिट-डेबिट कार्ड उपयोग करने वाले लोग अब किसी भी सेवा को लेने अथवा न लेने , अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन आदि ट्रांसक्शन पर खर्चे की सीमा को निर्धारित कर सकेंगे. जिससे कार्ड के दुरूपयोग की संभावना कम होगी. अब सरसों के तेल को किसी अन्य एडिबल तेल के साथ नहीं मिलाया जा सकेगा.

पटना: केंद्र सरकार की ओर से 1 अक्टूबर से व्यापारियों सहित आम लोगों से जुड़े 10 नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए इज ऑफ डूयुइंग बिजनेस की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर क्रेडिट कार्ड मोबाइल, मिठाइयों,स्वास्थय बीमा, टेलीविजन सेट, सरसों तेल और टीसीएस से सम्बंधित नियमों में आम लोगों को राहत दी गई है. कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट)बिहार ने बताया की 1 अक्टूबर से हुए इन बदलावों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को लोगों को जानकारी देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना जरूरी है. यह बदलाव व्यापारियों, उपभोक्ताओं और अन्य लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. जिनका पालन किया जाना आवश्यक किया गया है.

टेक्नोलॉजी पोर्टल शुरू करेगी केंद्र सरकार
कैट बिहार चैप्टर के चेयरमैन कमल और अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि अब वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के ओरिजिनल कागज हर समय साथ रखने की जरूरत नहीं है. इसके लिए 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार एक टेक्नोलॉजी पोर्टल शुरू करेगी. जिसमें डिजी लाकर और परिवहन के जरिये लोग अपने वाहन की प्रति सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दिखाए जा सकते हैं. यह सारा काम केवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की ओर से होगा. वहीं, दूसरी ओर वाहन चलाते समय रूट बताने के लिए मोबाइल में ऐसी व्यवस्था होगी जिससे वाहन चलाने वाले व्यक्ति का ध्यान कहीं और न जाए. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नत्रगत अब एलपीजी कनेक्शन का मुफ्त देना बंद हो गया है.

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बेस्ट बिफोर यूज लिखना अनिवार्य
कैट बिहार ने बताया की अब यदि विदेश जाने के लिए और अन्य किसी प्रकार से 7 लाख से अधिक रुपये के फण्ड ट्रांसफर पर 5 प्रतिशत टीसीएस कर लगेगा. साथ ही साथ किसी भी दुकान पर यदि खुली मिठाई बिकती है तो ऐसे मिठाई विक्रेता को उस खुली मिठाई की ट्रे पर अनिवार्य रूप से बेस्ट बिफोर यूज लिखना होगा. अब स्वास्थ्य से सम्बंधित बीमा में सरकार 17 प्रकार की बिमारियों के लिए बीमा नहीं होगा की अधिसूचना जारी करेगी. टेलीविजन बनाने में प्रयुक्त होने वाले ओपन सेल पैनल यदि किसी अन्य देश से आते हैं तो उन पर 5 प्रतिशत की इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी. ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अब विदेश से मंगवाने की बजाय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में ही इस प्रकार के पैनल बनाये जाएं. रिजर्व बैंक के एक नोटिफिकेशन के अनुसार अब क्रेडिट-डेबिट कार्ड उपयोग करने वाले लोग अब किसी भी सेवा को लेने अथवा न लेने , अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन आदि ट्रांसक्शन पर खर्चे की सीमा को निर्धारित कर सकेंगे. जिससे कार्ड के दुरूपयोग की संभावना कम होगी. अब सरसों के तेल को किसी अन्य एडिबल तेल के साथ नहीं मिलाया जा सकेगा.

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