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खुलेंगी दुकानें, चमन होंगे बाजार लेकिन इन शर्तों के साथ - latest news

जारी लॉकडाउन में सीमित छूट दी जा रही है. नवादा में इसको लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए दो शिफ्टों में दुकान खोलने की अनुमति दी गई है.

नवादा की खबर
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Published : May 8, 2020, 9:41 AM IST

नवादा: लॉकडाउन की वजह से पिछले 46 दिनों से बाजार बंद हैं. लेकिन अब सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू की है. इसको लेकर थोड़ी छूट दी है. नवादा जिला प्रशासन ने निर्धारित समय पर शर्तों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी है. इसकी जानकारी उप समाहर्ता ओम प्रकाश ने समाहरणालय सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी.

उप-समाहर्ता ओम प्रकाश ने कहा कि व्यपारियों को शर्तों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. दो शिफ्टों में दुकानें खुलेंगी. पहला शिफ्ट सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का होगा, जिसमें ऑटोमोबाइल, निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईट प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा और पेंटिंग की दुकानें खुलेंगी.

  • दूसरे शिफ्ट में जिसमें इलेक्ट्रिक सामग्री, एसी, पंखा, कूलर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बिक्री और मरम्मत का कार्य संचालित होगा.

मास्क लगाना अनिवार्य
एडीएम ने स्पष्ट किया कि व्यापारिक गतिविधियों के दौरान दुकानदार, ग्राहक सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, एडीएम ने पास मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से आकर फंस गया है, तो उसे जिला प्रशासन पास निर्गत करेगा. साथ ही अन्य परिस्थितियों जैसे, मेडिकल इमरजेंसी, किसी के मौत हो जाने पर पास निर्गत किया जाएगा.

नवादा: लॉकडाउन की वजह से पिछले 46 दिनों से बाजार बंद हैं. लेकिन अब सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू की है. इसको लेकर थोड़ी छूट दी है. नवादा जिला प्रशासन ने निर्धारित समय पर शर्तों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी है. इसकी जानकारी उप समाहर्ता ओम प्रकाश ने समाहरणालय सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी.

उप-समाहर्ता ओम प्रकाश ने कहा कि व्यपारियों को शर्तों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. दो शिफ्टों में दुकानें खुलेंगी. पहला शिफ्ट सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का होगा, जिसमें ऑटोमोबाइल, निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईट प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा और पेंटिंग की दुकानें खुलेंगी.

  • दूसरे शिफ्ट में जिसमें इलेक्ट्रिक सामग्री, एसी, पंखा, कूलर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बिक्री और मरम्मत का कार्य संचालित होगा.

मास्क लगाना अनिवार्य
एडीएम ने स्पष्ट किया कि व्यापारिक गतिविधियों के दौरान दुकानदार, ग्राहक सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, एडीएम ने पास मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से आकर फंस गया है, तो उसे जिला प्रशासन पास निर्गत करेगा. साथ ही अन्य परिस्थितियों जैसे, मेडिकल इमरजेंसी, किसी के मौत हो जाने पर पास निर्गत किया जाएगा.

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