नवादाः बिहार के नवादा जिले में 12 मार्च को लोक अदालत का आयोजन (Lok Adalat in Nawada on March 12) किया जायेगा. लोक अदालत की सफलता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम (ADJ Anil Kumar Ram) ने जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान एडीजे अनिल कुमार राम ने ज्यादा से ज्यादा मामलों के निपटारे के लिए थानाध्यक्षों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.
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लोक अदालत का आयोजन नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से किया जायेगा. लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेश नारायण सेवक पाण्डेय की ओर से जारी मार्गदशर्न के आधार पर बैठक का आयोजन किया गया था. बैठक के दौरान एडीजे अनिल कुमार राम ने उपस्थित थानाध्यक्षों की ओर से प्रस्तुत किये गये तामिला प्रतिवेदन की समीक्षा की.
समीक्षा के दौरान जिन थानों की ओर से कम नोटिसों का तामिला प्राप्त हुआ है, उन थानाध्यक्षों को सख्त हिदायत देते हुए प्राधिकार की ओर से निर्गत नोटिस का तामिला प्राथमिकता के साथ कराये जाने के निर्देश दिये गये. एडीजे अनिल कुमार राम ने बैठक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि अदालत की ओर से निर्गत नोटिस के आधार पर ही पक्षकार समझौते का पहल करते हुए लोक अदालत पहुंचें.
बैठक में उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए बनाये गये स्टीकर एवं महिलाओं से संबंधित कानून की प्रति प्राधिकार की ओर से उपलब्ध कराया गया. मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष अरविन्द कुमार गुप्ता, प्रवीण कुमार सिंह, अरविन्द कुमार पाण्डेय सहित कई न्यायिक पहाधिकारी उपस्थित थे.
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