नवादा: आस्था का महापर्व छठ पर्व को मनाए जाने को लेकर जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा और पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाथ एस के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है. जिसमें कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोगों से घर पर ही छठ महापर्व मनाने का आग्रह किया गया है. साथ ही जिला प्रशासन का यह सख्त आदेश है कि छठ घाट पर मेला, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा.
दरअसल, यह उक्त आदेश मंगलवार को डीएम यशपाल मीणा और एसपी हरि प्रसाथ एस की ओर से संयुक्त रूप से जारी किया गया. उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन करने के लिए स्थानीय छठ पूजा समितियों, नागरिक इकाइयों, वार्ड पार्षद, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक की. बैठक के दौरान डीएम ने संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिए गए समय-समय पर निर्देशों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने को कहा है. साथ ही अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने भी कहा है.
जिला प्रशासन का आदेश
उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि लोग अपने घरों पर ही छठ पूजा करें. साथ ही नदियों और तालाब घाटों पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए छठ पर्व के दौरान और शाम को दिए जाने वाले को घर पर ही करने की सलाह दी. आदेश में ये भी कहा गया है कि नदियों से व्रती पूजा के लिए जल लेकर जाना चाहे तो जिला प्रशासन की ओर से इस को विनियमित करते हुए जल ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए. इस प्रक्रिया के दौरान भी दो गज की दूरी और मास्क जरूरी के नियमों का पालन कराना सुनिश्चित हो. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों और बाहरी क्षेत्रों में अवस्थित छोटे तालाब पर छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क के उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित तालाबों जहां की अनुमति दी जाती है, वहां सैनिटाइजेशन का कार्य नगर परिषद और नगर पंचायत की ओर से कराया जाए.
इन निर्धारित शर्तों को मानना जरूरी
कोविड-19 से संबंधित जागरुकता फैलाने के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग किया जाए. इसके अलावा छठ पूजा के आयोजक, कार्यकर्ताओं और उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा. छठ पूजा घाट पर अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों जैसे, बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ -सफाई और समाचार के माध्यम से सूचना दी जाए, ताकि अधिक भीड़-भाड़ की स्थिति न बन सके.
घाट पर ये होंगे वर्जित
छठ पूजा घाट पर यत्र-तत्र, थूकना सर्वथा वर्जित होगा. तलाब में अर्घ्य देने के दौरान डुबकी ना लें बैरिकेडिंग इस प्रकार की जाए कि लोग डुबकी ना लगा सके. छठ पूजा घाट पर बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाए ताकि पर्याप्त समाजिक दूरी बनी रहे. साथ ही 2 गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए और मास्क का उपयोग किया जाए. इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि छठ घाट के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जाए. कोई समुदायिक भोज, प्रसाद का भोग का वितरण नहीं किया जाए. साथ ही छठ पूजा के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुखार से ग्रस्त व्यक्ति और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह छठ घाट पर ना जाए.
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया है जो व्यक्ति उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करें, उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 188 और अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाए. इस मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद नवादा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत हिसुआ और वारसलीगंज, जिला सूचना और जनसंपर्क पदाधिकारी नवादा जिला, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी अंचल अधिकारी, जिला के सभी थाना अध्यक्ष/ ओपी अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत लाउडस्पीकर और पंपलेट के माध्यम से उक्त निर्देश निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे. ताकि लोग अपने अपने घरों पर ही छठ पूजा करने की प्राथमिकता दें.
इतने पुलिसकर्मियों की होगी नियुक्ति
छठ पर्व 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना स्तर पर प्रमुख स्थानों पर कुल 196 दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. अनुमंडल दंडाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि प्रखंड स्तर पर और थाना स्तर पर छठ पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए नदी घाटों तालाबों की साफ-सफाई की व्यवस्था करेंगे. इसके अलावा विधि-व्यवस्था पर नजर रखेंगे. साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी नवादा और रजौली छठ महापर्व शांतिपूर्ण और विधि व्यवस्था संधारण के लिए अपने-अपने अनुमंडल मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेंगे जो उनके नियंत्रण में कार्य करेगा. घाटों पर होने वाले भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पब्लिक ड्रेसेस सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. वहीं अग्निशामक, विद्युत व्यवस्था, वज्र वाहन की प्रतिनियुक्ति, साफ-सफाई और पेयजल की व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था नदी घाटों के किनारे बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था संबंधित पदाधिकारी को करने का निर्देश दिया गया है. वहीं जिले की विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में उज्जवल कुमार सिंह अपर समाहर्ता नवादा और महेंद्र कुमार और संतरे अपर पुलिस अधीक्षक नवादा रहेंगे.