नवादा: जिले में डीएम यशपाल मीणा ने गुरुवार को आगामी पर्व त्योहार को लेकर विधि-व्यवस्था संधारण और शांति समिति की बैठक के लिए आदेश जारी किया. इसमें उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर और रजौली सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था को तत्परता से निर्वहन करेंगे.
जुलूस निकालने पर प्रतिबंध
जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 22 अगस्त को गणेश पूजा और 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाएगा. वहीं 22 अगस्त को भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर लोग पूजा करेंगे. इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने की परम्परा रही है. इसके वजह से पूजा पंडालों में भीड़-भाड़ की संभावन बहुत अधिक रहेगी. गणेश पूजा और विश्वकर्मा पूजा के आयोजकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि मूर्ति विसर्जन हेतु जुलूस का रूट चार्ट सहित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा.
शांतिपूर्ण रूप से मनाया जाएगा त्योहार
21 से 30 अगस्त के बीच मुहर्रम मुस्लिम साम्प्रदाय के लोगों के माध्यम से हजरत मुहम्मद साहब के नवासे हसन और कर्बला के मैदान में दी गई सहादत की याद में ताजिया जुलूस निकाला जाता हैं. गौरतलब है कि जिला साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है. पूर्व में साम्प्रदायिक घटनाएं घटित हो चुकी है. इसे देखते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक अनुमंडल स्तर पर करना सुनिश्चित किया जाएगा.
नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति कार्रवाई
आगामी त्योहार के अवसर पर शरारती, उग्रवादी और असमाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी और धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी. वहीं धर्म के नाम पर अफवाह, नफरत और गलतफहमी पैदा करने वाले तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
शांति बनाए रखने का निर्देश
जिलाधिकारी निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत शांति समिति के सदस्यों, प्रबुद्धनागरिकगणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक गुरूओं के साथ शांति समिति की बैठक बुलाकर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही उन्होंने बैठक के दौरान अनलॉक-3 के सम्बंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार और गृह विभाग बिहार सरकार के माध्यम से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिया.
लाउडीस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित
उन्होंने निर्देश दिया कि अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत पुराने भूमि विवाद और अन्य संवेदनशील मामलों पर निगरानी रखना सुनिश्चित करें. बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के माध्यम से निर्देश जारी की गई है. वहीं भारत सरकार और बिहार सरकार के निर्देशों और कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुहर्रम के अवसर पर ताजिया, अखाड़ा का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा. वहीं शस्त्र प्रदर्शन, डीजे, लाउडीस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारी को शांति बहाल करने और विधि-व्यवस्था के नियमों को शत प्रतिशत पालन करने का सख्त निर्देश दिया है.
नवादा: डीएम ने त्योहारों को लेकर की शांति समिति की बैठक, दिए कई निर्देश
जिले में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन ने पहले से ही योजनाए बना ली है. इसके लिए जिले में डीएम ने अन्य अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक निर्देश जारी किया है. साथ ही त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्देश जारी किया है.
नवादा: जिले में डीएम यशपाल मीणा ने गुरुवार को आगामी पर्व त्योहार को लेकर विधि-व्यवस्था संधारण और शांति समिति की बैठक के लिए आदेश जारी किया. इसमें उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर और रजौली सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था को तत्परता से निर्वहन करेंगे.
जुलूस निकालने पर प्रतिबंध
जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 22 अगस्त को गणेश पूजा और 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाएगा. वहीं 22 अगस्त को भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर लोग पूजा करेंगे. इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने की परम्परा रही है. इसके वजह से पूजा पंडालों में भीड़-भाड़ की संभावन बहुत अधिक रहेगी. गणेश पूजा और विश्वकर्मा पूजा के आयोजकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि मूर्ति विसर्जन हेतु जुलूस का रूट चार्ट सहित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा.
शांतिपूर्ण रूप से मनाया जाएगा त्योहार
21 से 30 अगस्त के बीच मुहर्रम मुस्लिम साम्प्रदाय के लोगों के माध्यम से हजरत मुहम्मद साहब के नवासे हसन और कर्बला के मैदान में दी गई सहादत की याद में ताजिया जुलूस निकाला जाता हैं. गौरतलब है कि जिला साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है. पूर्व में साम्प्रदायिक घटनाएं घटित हो चुकी है. इसे देखते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक अनुमंडल स्तर पर करना सुनिश्चित किया जाएगा.
नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति कार्रवाई
आगामी त्योहार के अवसर पर शरारती, उग्रवादी और असमाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी और धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी. वहीं धर्म के नाम पर अफवाह, नफरत और गलतफहमी पैदा करने वाले तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
शांति बनाए रखने का निर्देश
जिलाधिकारी निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत शांति समिति के सदस्यों, प्रबुद्धनागरिकगणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक गुरूओं के साथ शांति समिति की बैठक बुलाकर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही उन्होंने बैठक के दौरान अनलॉक-3 के सम्बंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार और गृह विभाग बिहार सरकार के माध्यम से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिया.
लाउडीस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित
उन्होंने निर्देश दिया कि अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत पुराने भूमि विवाद और अन्य संवेदनशील मामलों पर निगरानी रखना सुनिश्चित करें. बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के माध्यम से निर्देश जारी की गई है. वहीं भारत सरकार और बिहार सरकार के निर्देशों और कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुहर्रम के अवसर पर ताजिया, अखाड़ा का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा. वहीं शस्त्र प्रदर्शन, डीजे, लाउडीस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारी को शांति बहाल करने और विधि-व्यवस्था के नियमों को शत प्रतिशत पालन करने का सख्त निर्देश दिया है.