नालंदाः परिवहन विभाग इन दिनों यातायात को लेकर काफी सख्ती बरत रहा है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद विभाग ने दूसरा नियम लागू कर दिया है. अब से वाहनों पर नंबर के आलावा कुछ भी लिखा होने पर चालकों को चालान भरना पड़ सकता है. आदेश के अनुसार वाहन पर नंबर के आलावा किसी भी प्रकार का लोगो को बैन कर दिया है.
दरअसल, सड़कों पर आए दिन वाहन के शीशे या नंबर प्लेट पर चालक भगवान, महाकाल या अन्य स्टिकर लगाकर चलते है. जिसको लेकर परिवहन विभाग ने इसे रोकने के लिए सख्ती रवैया अपनाया है.
वाहन निरीक्षक ने किया अनुरोध
वाहन निरीक्षक संजय कुमार ने रविवार को बिहार शरीफ में वाहनों की जांच की. इस दौरान उन्होंने कई वाहनों पर प्रतिबंधित चीज लिखा पाया. जिसके बाद उन्होंने पहले दिन होने के करण सभी वाहन चालकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया. इसके साथ ही उन्होंने चालकों से अनुरोध किया कि अपने-अपने वाहनों पर कुछ भी लिखा है तो उसे जल्द हटा लें नहीं तो आने वाले दिनों में जुर्माना वसूला जाएगा.
क्या कहते हैं वाहन निरीक्षक?
वाहन निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि जितने भी छोटे-बड़े वाहन हैं, उनके नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार का लोगो नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा पाया जाता है तो उस वाहन चालक पर फाइन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि रविवार पहला दिन है, इसलिए सबको चेतावनी दी गई. संजय कुमार ने कहा कि जितने भी वाहनों पर मुखिया, पंचायत सचिव, राजनीतिक दल का नाम, पुलिस, प्रेस लिखे हैं, वे अब नहीं लिखे जाएंगे. वाहनों पर नंबर प्लेट के अलावा कुछ भी नहीं होगा.