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नालंदा: मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना, प्रशासन ने अपनाया सख्त रवैया - सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अनिवार्य

नालंदा जिले में सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है. इस आदेश का जो अनुपालन नहीं करेगा उनके उपर जुर्माना लगाया जाएगा.

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बिना मास्क पहने घूमने वालों पर लगेगा जुर्माना.
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Published : Jul 3, 2020, 10:03 PM IST

नालंदा: एक जुलाई से अनलॉक-2 के तहत जारी दिशा निर्देश के आलोक में से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा सख्त रवैया अपनाए जाने की बात कही गई है. साथ ही ऐसे लोग जो बिना मास्क के सड़कों पर बेपरवाह होकर घूम रहे हैं. उनके उपर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

फिजिकल डिस्टेंसिंग का करना होगा अनुपालन

सभी सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में भी कर्मियों एवं सवारियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य है. इसकी जिम्मेवारी वाहन मालिक और संचालक की है. इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आर्थिक दंड लगाया जाएगा. वहीं सभी दुकान प्रतिष्ठान कार्यालय आदि में भी मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है.

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बिना मास्क पहने घूमने वालों पर लगेगा जुर्माना.

लगातार चेकिंग करने का दिया गया निर्देश

इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान कार्यालय के संचालक प्रमुख की होगी. उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान, कार्यालय को बंद कराने की भी कार्रवाई की जाएगी. इन निर्देशों का सख्ती से पालन पालन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है. सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में साधन स्थलों पर लगातार चेकिंग करते रहने का निर्देश दिया गया है.

मास्क न लगाने पर लगेगा जुर्माना

मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया गया है. दुकान प्रतिष्ठान के संचालक मास्क के उपयोग के साथ-साथ फिजिकल डिस्टेंस का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे. अन्यथा उनको बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक परिवहन वाले वाहनों में भी लगातार चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.

नालंदा: एक जुलाई से अनलॉक-2 के तहत जारी दिशा निर्देश के आलोक में से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा सख्त रवैया अपनाए जाने की बात कही गई है. साथ ही ऐसे लोग जो बिना मास्क के सड़कों पर बेपरवाह होकर घूम रहे हैं. उनके उपर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

फिजिकल डिस्टेंसिंग का करना होगा अनुपालन

सभी सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में भी कर्मियों एवं सवारियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य है. इसकी जिम्मेवारी वाहन मालिक और संचालक की है. इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आर्थिक दंड लगाया जाएगा. वहीं सभी दुकान प्रतिष्ठान कार्यालय आदि में भी मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है.

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बिना मास्क पहने घूमने वालों पर लगेगा जुर्माना.

लगातार चेकिंग करने का दिया गया निर्देश

इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान कार्यालय के संचालक प्रमुख की होगी. उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान, कार्यालय को बंद कराने की भी कार्रवाई की जाएगी. इन निर्देशों का सख्ती से पालन पालन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है. सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में साधन स्थलों पर लगातार चेकिंग करते रहने का निर्देश दिया गया है.

मास्क न लगाने पर लगेगा जुर्माना

मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया गया है. दुकान प्रतिष्ठान के संचालक मास्क के उपयोग के साथ-साथ फिजिकल डिस्टेंस का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे. अन्यथा उनको बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक परिवहन वाले वाहनों में भी लगातार चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.

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