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नालंदा में प्रशासन अलर्ट, 10 दुकान और एक कोचिंग सेंटर किया गया सील - कोचिंग सील

लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में प्रशासन ने 10 दुकान और एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है. इस दौरान बीडीओ ने निर्धारित समय पर ही दुकान खोलने का निर्देश जारी किया.

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Published : May 12, 2021, 7:02 PM IST

नालंदा: वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए सरकार के माध्यम से लाॅकडाउन लगाया गया है. लेकिन इसके बावजूद भी कई दुकानदार अब भी सचेत नहीं हो रहे हैं. दुकानदार गाइडलाइन का उल्लंघन कर दुकान खोल रहे हैं. बीडीओ गीता ने एकंगरसराय, एकंगरडीह और निश्चलगंज बाजार में खोले गये कपड़ा, सैलून, श्रृंगार, रेडीमेड और इलेक्ट्रिक की दुकान के साथ-साथ कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है.

इसे भी पढ़ें: बगहा में लॉकडाउन नियमों का पालन नहीं करने पर दो दुकानें सील

कई दुकानों को किया गया सील
बीडीओ गीता ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में एकंगसराय बाजार में तीन सैलून दुकान, एक रेडीमेड दुकान और एक कोचिंग सेंटर, एकंगरडीह में एक कपड़ा दुकान, सैलून, एक श्रृंगार दुकान को सील किया गया. वहीं निश्चलगंज में एक इलेक्ट्रिक दुकान, एक कपड़ा का दुकान और एक सैलून खुला हुआ पाया गया, जिसे सील कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: लखीसराय: लॉकडाउन का पालन कराने सड़क पर उतरे SP, दो दुकानें सील

निर्धारित समय पर ही खोली जाएंगी दुकानें
बीडीओ ने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार ही दुकान खोलने हैं. अनावश्यक रूप से जो भी दुकान खोलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अनावश्यक रूप से सड़कों पर चलने वाले लोगों पर भी करवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है. इसमें सिर्फ राशन, फल-सब्जी, दूध, मांस-मछली की दुकान खोलनी है. वह भी निर्धारित समय सुबह 7 से 11 बजे पूर्वाहन तक ही.

नालंदा: वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए सरकार के माध्यम से लाॅकडाउन लगाया गया है. लेकिन इसके बावजूद भी कई दुकानदार अब भी सचेत नहीं हो रहे हैं. दुकानदार गाइडलाइन का उल्लंघन कर दुकान खोल रहे हैं. बीडीओ गीता ने एकंगरसराय, एकंगरडीह और निश्चलगंज बाजार में खोले गये कपड़ा, सैलून, श्रृंगार, रेडीमेड और इलेक्ट्रिक की दुकान के साथ-साथ कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है.

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कई दुकानों को किया गया सील
बीडीओ गीता ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में एकंगसराय बाजार में तीन सैलून दुकान, एक रेडीमेड दुकान और एक कोचिंग सेंटर, एकंगरडीह में एक कपड़ा दुकान, सैलून, एक श्रृंगार दुकान को सील किया गया. वहीं निश्चलगंज में एक इलेक्ट्रिक दुकान, एक कपड़ा का दुकान और एक सैलून खुला हुआ पाया गया, जिसे सील कर दिया गया.

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निर्धारित समय पर ही खोली जाएंगी दुकानें
बीडीओ ने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार ही दुकान खोलने हैं. अनावश्यक रूप से जो भी दुकान खोलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अनावश्यक रूप से सड़कों पर चलने वाले लोगों पर भी करवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है. इसमें सिर्फ राशन, फल-सब्जी, दूध, मांस-मछली की दुकान खोलनी है. वह भी निर्धारित समय सुबह 7 से 11 बजे पूर्वाहन तक ही.

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