नालंदा: नालंदा में बिहार शरीफ के पोक्सो कोर्ट ने दो किशोरों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के दोषी को 10 साल की सजा (Sentenced in unnatural sex case) सुनायी है. कोर्ट ने चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि दोनों पीड़ितों को दो-दो लाख देने का आदेश दिया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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क्या है मामला: मामला 2019 का है. हिलसा थाना क्षेत्र में आरोपी ने आइसक्रीम खिलाने के बहाने दो किशोर के साथ कुकृत्य किया था. आरोपी आइसक्रीम विक्रेता था. उसने बच्चों आइसक्रीम देने का लालच दिया और सुनसान जगह पर ले गया. वहां ले जाकर घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद पीड़ित किशोरों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
कोर्ट ने सजा सुनायीः इस मामले में बिहार शरीफ के पोक्सो कोर्ट में सुनवायी हुई. अभियोजन ने मजबूत साक्ष्य पेश किये. साक्ष्यों के आधार पर जज सतीश कुमार ने आरोपी नीतीश कुमार को 10 साल की सजा सुनायी. साथ ही दोनों पीड़ित किशोरों को दो-दो लाख देने की सजा सुनाई है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया.
"2019 में घटना घटी थी. उस समय दो नाबालिग बच्चों के साथ आरोपी ने अप्राकृतिक यौनाचार किया था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 10 साल की सजा दी है. जो अभियुक्त है उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है. दोनों पीड़ित को दो-दो लाख देने का आदेश दिया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी"- गौरव कुमार सिंह, अधिवक्ता