नालंदाः जिले के बेन थाना क्षेत्र के करजरा गांव निवासी और पत्नी की हत्या के आरोपी शैलेंद्र मिस्त्री को पटना उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है. आरोपी को 30 दिनों तक कोरोना वायरस को लेकर सर्वे का काम करना होगा.
बेन थाना क्षेत्र के करजरा गांव निवासी रामवृक्ष मिस्त्री के पुत्र शैलेंद्र मिस्त्री को पत्नी गुड़िया देवी की हत्या के आरोप में पटना उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है. ये जमानत न्यायालय ने उन्हें 30 दिनों तक कोरोना वायरस पर काम करने के लिए दी है. नालंदा जिला का संभवत: यह पहला मामला है, जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार का आदेश दिया है. न्यायालय के निर्देश के बाद शैलेंद्र मिस्त्री ने अपने वकील के माध्यम से सिविल सर्जन से मुलाकात की. जिसके बाद उन्हें उनके गृह प्रखंड बेन में ही सर्वे का काम दिया गया.
20 से 25 घरों का करना है रोजाना सर्वे
सिविल सर्जन ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद शैलेंद्र को कोरोना मरिजों की स्क्रीनिंग का काम सौंपा गया है. 5 किलोमीटर के दायरे में रोजाना कम से कम 20 से 25 घरों में नियमित रूप से कोविड-19 के तहत घर-घर जाकर सर्वे का काम करना होगा. इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को सुरक्षत्मक सामग्री और प्रवासियों की सूची उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है.
शैलेंद्र को रोजाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचना है. उसके बाद कितने लोगों का सर्वे किया शाम को उसकी रिपोर्ट प्रभारी को देना है. सिविल सर्जन के जरिए संतोषजनक कार्य करने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी.
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शैलेंद्र पर पत्नी की हत्या का है आरोप
दरअसल शैलेंद्र मिस्त्री पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था. इस मामले में जमानत के लिए उसने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई की. उसके बाद सशर्त जमानत दी, जिसमें 30 दिनों तक अपने जिले में कोरोना पर काम करने का आदेश दिया गया. सिविल सर्जन ने बताया कि उन्हें काम दिया जाएगा. लेकिन इस दौरान उनके काम का कोई मेहनताना नहीं दिया जाएगा.
मालूम हो कि शैलेन्द्र मिस्त्री की पत्नी गुड़िया देवी की ससुराल में 11 अप्रैल 2019 को मौत हो गई थी. इस मामले में जहां शैलेंद्र ने पत्नी के आत्महत्या करने की बात कही. वहीं, शैलेंद्र के ससुराल वालों ने उस पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया.