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Unlock-3: खुले पार्क, बच्चों ने की जमकर मस्ती, जानिए कहां रहेगी पाबंदी और किस पर मिलेगी छूट

सूबे में आज से अनलॉक-3 (Unlock-3) लागू हो गया है. इस दौरान सख्ती के साथ रियायतें भी दी गई हैं. सभी दुकानें अब शाम के सात बजे तक खुलेंगी. रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. पार्क आज से खुल गए हैं.

nalanda
Unlock-3: पार्क में दिखी बच्चों की मस्ती
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Published : Jun 23, 2021, 6:34 PM IST

नालंदा: बिहार में आज से अनलॉक-3 (Bihar Unlock-3) प्रभावी हो गया. वैश्विक महामारी कोरोना (Corona Pandemic) के कारण सरकार के द्वारा पूरे बिहार में लॉकडाउन (Lockdown in Bihar) लगाया गया था. नीतीश सरकार (CM Nitish Kumar) ने अनलॉक-2 (Unlock-2) की तुलना में इसमें ज्‍यादा रियायतें दी हैं. अब दुकानें एक दिन के अंतराल पर शाम सात बजे तक खुली रहेंगी.

वहीं, नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. पार्क और चिड़‍ियाघर भी सीमित समय के लिए खोले जाएंगे. हालांकि स्‍कूल-कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्‍थल, स्‍वीमिंग पूल, जिम आदि बंद हैं.

यह भी पढ़ें - आज से अनलॉक हुआ बिहार, घर से बाहर निकलने से पहले जान लें नई गाइडलाइन

पार्क में दिखी बच्चों की मस्ती
लॉकडाउन के कारण पार्क सहित सभी स्थान बंद थे, लेकिन सरकार द्वारा जारी नयी गाइडलाइन के तहत अनलॉक 3 में आज से पार्क को सुबह 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है. करीब 49 दिन के बाद पार्क को खोला गया. काफी संख्या में लोग में पार्कों पहुंचे. कोई टहल रहा था तो किसी ने योगाभ्यास किया.

वहीं बच्चे भी काफी आनंदित देखे गये. इस दौरान बच्चों ने काफी मस्ती की. पार्क में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया. इस दौरान लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाने की अपील की गई. पार्क को सरकार के आदेशानुसार 12 बजे बंद कर दिया गया.

यह भी पढ़ें - Lockdown Effect: कभी परोसते थे लजीज व्यंजन, अब दाने-दाने को मोहताज

जानिए अनलॉक-3 की नई गाइडलाइंस की बड़ी बातें:

  • दुकानें संध्या सात बजे तक खुल सकेंगी. डीएम इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे.
  • राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
  • सभी पार्क एवं उद्यान हर रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगे.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम एवं जिम अभी बंद रहेंगे.
  • शादी 25 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. डीजे एवं बारात की इजाजत नहीं होगी.
  • अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 25 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.
  • सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जा सकेंगी. ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था रहेगी.
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन होम डिलीवरी एवं टेक-अवे के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अनुमान्य होगा.
  • सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे.
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी.
  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन और समारोह प्रतिबंधित होंगे.
  • सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता का 50 फीसदी के उपयोग की अनुमति होगी.
  • सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ अपराह्न 5 बजे तक खुल सकेंगे.
  • अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पहले की तरह कार्य करेंगे.

जानिए अनलॉक-2 में क्या थी गाइडलाइंस

  • शाम 8 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
  • निजी वाहन से आवागमन हो सकेगा.
  • ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य भी होंगे.
  • दुकानों के खुलने की अवधि शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है.
  • सरकारी और निजी कार्यालयों में शाम चार बजे तक काम होगा. सिर्फ 50 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों को ही बुलाया जा सकेगा और 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगे.
  • बच्‍चों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्‍थानों को जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है. ये संस्‍थान ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें - आज से अनलॉक हुआ बिहार, घर से बाहर निकलने से पहले जान लें नई गाइडलाइन

अनलॉक-1 की पाबंदी, अनलॉक 2 में जारी थी

  • सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद. ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति.
  • सरकारी स्कूल, कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी.
  • सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/ समारोह अभी बंद.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद.
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक.

यह भी पढ़ें - School-College Reopening: बिहार में जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल-कॉलेज

अनलॉक 2 में इन्हें मिली थी छूट

  • ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले.
  • रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक.
  • अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान. दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य.

बिहार में कब-कब लगा लॉकडाउन?

आइये जानते है कि बिहार में कब कब लॉकडाउन लगा.

लॉकडाउन-1 : 5 मई से 15 मई तक
कोरोना के बढ़ते संक्रमण और संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने 5 मई को सबसे पहले पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा था कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. लॉकडाउन के इसी चरण में सूबे में तमाम सेवाएं स्थगित कर दी गईं. जिसे अब सिलसिलेवार शुरू किया जा रहा है.

लॉकडाउन-2 : 16 मई से 25 मई तक
लॉकडाउन-1 की मियाद खत्म होने से पहले ही 13 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी अवधि विस्तार कर दी थी. लॉकडाउन-2 में पहले चरण के प्रतिबंधों को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था. यह 16 से 25 मई 2021 तक राज्य में प्रभावी था.

लॉकडाउन-3 : 26 मई से 1 जून तक
कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश ने 5 मई 2021 से तीन सप्ताह के लिए लाॅकडाउन लगाया गया था. उन्होने कहा था कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ने के कारण बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून, 2021 तक लाॅकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया था.

यह भी पढ़ें - Lockdown Effect: कभी परोसते थे लजीज व्यंजन, अब दाने-दाने को मोहताज

लॉकडाउन-4 : 2 जून से 8 जून तक
कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था. उस दौरान व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी गई थी.

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वहीं, नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. पार्क और चिड़‍ियाघर भी सीमित समय के लिए खोले जाएंगे. हालांकि स्‍कूल-कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्‍थल, स्‍वीमिंग पूल, जिम आदि बंद हैं.

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पार्क में दिखी बच्चों की मस्ती
लॉकडाउन के कारण पार्क सहित सभी स्थान बंद थे, लेकिन सरकार द्वारा जारी नयी गाइडलाइन के तहत अनलॉक 3 में आज से पार्क को सुबह 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है. करीब 49 दिन के बाद पार्क को खोला गया. काफी संख्या में लोग में पार्कों पहुंचे. कोई टहल रहा था तो किसी ने योगाभ्यास किया.

वहीं बच्चे भी काफी आनंदित देखे गये. इस दौरान बच्चों ने काफी मस्ती की. पार्क में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया. इस दौरान लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाने की अपील की गई. पार्क को सरकार के आदेशानुसार 12 बजे बंद कर दिया गया.

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जानिए अनलॉक-3 की नई गाइडलाइंस की बड़ी बातें:

  • दुकानें संध्या सात बजे तक खुल सकेंगी. डीएम इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे.
  • राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
  • सभी पार्क एवं उद्यान हर रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगे.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम एवं जिम अभी बंद रहेंगे.
  • शादी 25 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. डीजे एवं बारात की इजाजत नहीं होगी.
  • अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 25 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.
  • सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जा सकेंगी. ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था रहेगी.
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन होम डिलीवरी एवं टेक-अवे के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अनुमान्य होगा.
  • सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे.
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी.
  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन और समारोह प्रतिबंधित होंगे.
  • सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता का 50 फीसदी के उपयोग की अनुमति होगी.
  • सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ अपराह्न 5 बजे तक खुल सकेंगे.
  • अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पहले की तरह कार्य करेंगे.

जानिए अनलॉक-2 में क्या थी गाइडलाइंस

  • शाम 8 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
  • निजी वाहन से आवागमन हो सकेगा.
  • ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य भी होंगे.
  • दुकानों के खुलने की अवधि शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है.
  • सरकारी और निजी कार्यालयों में शाम चार बजे तक काम होगा. सिर्फ 50 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों को ही बुलाया जा सकेगा और 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगे.
  • बच्‍चों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्‍थानों को जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है. ये संस्‍थान ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर सकेंगे.

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अनलॉक-1 की पाबंदी, अनलॉक 2 में जारी थी

  • सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद. ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति.
  • सरकारी स्कूल, कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी.
  • सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/ समारोह अभी बंद.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद.
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक.

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अनलॉक 2 में इन्हें मिली थी छूट

  • ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले.
  • रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक.
  • अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान. दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य.

बिहार में कब-कब लगा लॉकडाउन?

आइये जानते है कि बिहार में कब कब लॉकडाउन लगा.

लॉकडाउन-1 : 5 मई से 15 मई तक
कोरोना के बढ़ते संक्रमण और संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने 5 मई को सबसे पहले पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा था कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. लॉकडाउन के इसी चरण में सूबे में तमाम सेवाएं स्थगित कर दी गईं. जिसे अब सिलसिलेवार शुरू किया जा रहा है.

लॉकडाउन-2 : 16 मई से 25 मई तक
लॉकडाउन-1 की मियाद खत्म होने से पहले ही 13 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी अवधि विस्तार कर दी थी. लॉकडाउन-2 में पहले चरण के प्रतिबंधों को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था. यह 16 से 25 मई 2021 तक राज्य में प्रभावी था.

लॉकडाउन-3 : 26 मई से 1 जून तक
कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश ने 5 मई 2021 से तीन सप्ताह के लिए लाॅकडाउन लगाया गया था. उन्होने कहा था कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ने के कारण बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून, 2021 तक लाॅकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया था.

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लॉकडाउन-4 : 2 जून से 8 जून तक
कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था. उस दौरान व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी गई थी.

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