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मंत्री श्याम रजक और कश्मीर के पूर्व CM सहित दो पर देशद्रोह मामले की हुई सुनवाई

अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मंत्री श्याम रजक सहित चार पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया था. सीजेएम कोर्ट में शनिवार को इस केस की सुनवाई हुई. इसकी अगली तारीख 5 सितंबर को है.

मुजफ्फरपुर
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Published : Aug 17, 2019, 11:58 PM IST

मुजफ्फरपुर: अनुच्छेद 370 पर दिए बयान को लेकर जिले में पांच राजनीतिक दिग्गजों पर देशद्रोह का मुकादमा दायर हुआ था. इस केस की शनिवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सहित दो सांसदों को इसमें अभियुक्त बनाया गया है.

मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने 6 अगस्त को एक मुकदमा दायर किया था. अधिवक्ता सुधीर कुमार ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ दिए बयान को लेकर यह मुकदमा दायर किया है. इसमें मंत्री श्याम रजक, कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सहित पीडीपी के सांसद नजीर अहमद और मो. फैयाज को अभियुक्त बनाया है.

याचिककर्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का बयान

5 सितंबर को होगी सुनवाई
इस मुकदमा के याचिककर्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर अभियुक्तों ने गलत बयान दिया था. इससे देश की छवि खराब हुई थी. ये लोग विदेशी ताकतों से मिल कर ऐसा बयान दिए थे. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके तिवारी के कोर्ट में इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया था. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस केस की खुद सुनवाई करने का फैसला किया है. इस मुकदमे की अगली तारीख 5 सितंबर को होगी.

मुजफ्फरपुर: अनुच्छेद 370 पर दिए बयान को लेकर जिले में पांच राजनीतिक दिग्गजों पर देशद्रोह का मुकादमा दायर हुआ था. इस केस की शनिवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सहित दो सांसदों को इसमें अभियुक्त बनाया गया है.

मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने 6 अगस्त को एक मुकदमा दायर किया था. अधिवक्ता सुधीर कुमार ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ दिए बयान को लेकर यह मुकदमा दायर किया है. इसमें मंत्री श्याम रजक, कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सहित पीडीपी के सांसद नजीर अहमद और मो. फैयाज को अभियुक्त बनाया है.

याचिककर्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का बयान

5 सितंबर को होगी सुनवाई
इस मुकदमा के याचिककर्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर अभियुक्तों ने गलत बयान दिया था. इससे देश की छवि खराब हुई थी. ये लोग विदेशी ताकतों से मिल कर ऐसा बयान दिए थे. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके तिवारी के कोर्ट में इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया था. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस केस की खुद सुनवाई करने का फैसला किया है. इस मुकदमे की अगली तारीख 5 सितंबर को होगी.

Intro:मुज़फ्फफरपुर के मुख्यंयायिक दंडाधिकारी एस.के.तिवारी के अदालत में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक , कश्मीर के महबूबा मुफ्ती ,उमर अब्दुल्लाह सहित 5 लोगो के खिलाफ देशद्रोह के दर्ज मुकदमे में CJM ने स्वंय सुनवाई करने का फैसला लिया है.बता दे कि आगामी 5 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी.अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने 6 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया था.जिसको लेकर आज सुनवाई हुई है.इस सुनवाई के दौरान मुख्यंयायिक दंडाधिकारी ने स्वयं सुनवाई करने का फैसला लिया है.Body:अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि साजिश व षड्यंत्र के तहत भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश के हित मे एक साहसी कदम उठाते हुए जम्मू काश्मीर से धारा 370 व 35A हटाने के लिए संकल्प लिया गया.लेकिन अभियुक्तगणों के द्वारा देश के हित मे की गई इस कार्य को असंवैधानिक बताया गया.साथ ही इसे काला दिन भी कहा गया.जो कि देश द्रोह के संज्ञा में आता है.इन लोगो ने इस अच्छे कार्य का गलत तरीके से विरोध किया.साथ ही आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों से मिलकर देश को तोड़ने का कार्य कर रहे है.अदालत ने परिवाद को स्वीकार कर लिया था.सुनवाई की तारीख 17 अगस्त 2019 को रखी गई थी.
Byte सुधीर ओझा Conclusion:

मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक,जम्मू कश्मीर के सांसद (पीडीपी) नजीर अहमद,मो.फ़ैयाज़ (पीडीपी),महबूबा मुफ्ती (पूर्व मुख्य मंत्री,जम्मू काश्मीर),पूर्व मुख्य मंत्री (जम्मू काश्मीर) उमर अब्दुल्ला व अन्य पर परिवाद दायर किया गया था.परिवाद अधिवक्ता सुधीर ओझा के द्वारा दायर किया गया था.अभियुक्तगणों पर देश द्रोह का आरोप लगाया गया था.
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