मुजफ्फरपुर: अनुच्छेद 370 पर दिए बयान को लेकर जिले में पांच राजनीतिक दिग्गजों पर देशद्रोह का मुकादमा दायर हुआ था. इस केस की शनिवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सहित दो सांसदों को इसमें अभियुक्त बनाया गया है.
मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने 6 अगस्त को एक मुकदमा दायर किया था. अधिवक्ता सुधीर कुमार ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ दिए बयान को लेकर यह मुकदमा दायर किया है. इसमें मंत्री श्याम रजक, कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सहित पीडीपी के सांसद नजीर अहमद और मो. फैयाज को अभियुक्त बनाया है.
5 सितंबर को होगी सुनवाई
इस मुकदमा के याचिककर्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर अभियुक्तों ने गलत बयान दिया था. इससे देश की छवि खराब हुई थी. ये लोग विदेशी ताकतों से मिल कर ऐसा बयान दिए थे. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके तिवारी के कोर्ट में इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया था. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस केस की खुद सुनवाई करने का फैसला किया है. इस मुकदमे की अगली तारीख 5 सितंबर को होगी.