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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नहीं हुई किसी लड़की की हत्या- CBI

मामले में अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल सीबीआई की तरफ से पेश हुए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में किसी की हत्या नहीं हुई है, सभी लड़कियों को जीवित पाया गया है.

shelter home of muzaffarpur
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Published : Jan 8, 2020, 1:54 PM IST

मुजफ्फरपुर: शेल्टर होम मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले सहित सभी 17 आश्रय घरों के मामलों की जांच पूरी हो गई है. एजी केके वेणुगोपाल का कहना है कि मुजफ्फरपुर के आश्रय गृह और कंकालों में कोई लड़की नहीं मिली थी.

नहीं हुई किसी लड़की की हत्या- CBI
मामले में अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल सीबीआई की तरफ से पेश हुए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में किसी की हत्या नहीं हुई है. सभी लड़कियों को जीवित पाया गया है.

  • CBI tells Supreme Court that investigation in all 17 shelter homes cases, including Muzaffarpur(Bihar) shelter home abuse case, has been completed. No girl was killed in Muzaffarpur shelter home and skeletons found were not of inmate minors, AG KK Venugopal says.

    — ANI (@ANI) January 8, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

क्या है मामला
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से दुष्कर्म होने की बात सामने आई थी. इस मामले में शेल्टर होम का संचालक बृजेश ठाकुर प्रमुख आरोपी है. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं.

बिहार से दिल्ली ट्रांसफर हुआ थे केस
मामले के सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को मामले में आरोप तय किए थे. आरोपियों में 8 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं. कोर्ट ने बृजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.

मुजफ्फरपुर: शेल्टर होम मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले सहित सभी 17 आश्रय घरों के मामलों की जांच पूरी हो गई है. एजी केके वेणुगोपाल का कहना है कि मुजफ्फरपुर के आश्रय गृह और कंकालों में कोई लड़की नहीं मिली थी.

नहीं हुई किसी लड़की की हत्या- CBI
मामले में अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल सीबीआई की तरफ से पेश हुए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में किसी की हत्या नहीं हुई है. सभी लड़कियों को जीवित पाया गया है.

  • CBI tells Supreme Court that investigation in all 17 shelter homes cases, including Muzaffarpur(Bihar) shelter home abuse case, has been completed. No girl was killed in Muzaffarpur shelter home and skeletons found were not of inmate minors, AG KK Venugopal says.

    — ANI (@ANI) January 8, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

क्या है मामला
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से दुष्कर्म होने की बात सामने आई थी. इस मामले में शेल्टर होम का संचालक बृजेश ठाकुर प्रमुख आरोपी है. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं.

बिहार से दिल्ली ट्रांसफर हुआ थे केस
मामले के सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को मामले में आरोप तय किए थे. आरोपियों में 8 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं. कोर्ट ने बृजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.

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मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले सहित सभी 17 आश्रय घरों के मामलों की जांच पूरी हो गई है. एजी केके वेणुगोपाल का कहना है कि मुजफ्फरपुर के आश्रय गृह और कंकालों में कोई लड़की नहीं मिली थी.

नहीं हुई किसी लड़की की हत्या-CBI

मामले में अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल सीबीआई की तरफ से पेश हुए. उन्होंने  सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में किसी की हत्या नहीं हुई है. सभी लड़कियों को जीवित पाया गया है. 

क्या है मामला

गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से दुष्कर्म होने की बात सामने आई थी. इस मामले में शेल्टर होम का संचालक बृजेश ठाकुर प्रमुख आरोपी है. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं. 



बिहार से दिल्ली ट्रांसफर हुआ थे केस

मामले के सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को मामले में आरोप तय किए थे. आरोपियों में 8 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं. कोर्ट ने बृजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.


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