मुजफ्फरपुर: 'बेबी डॉल' सिंगर कनिका कपूर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. एक तरफ जहां यूपी की योगी सरकार ने उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की आदेश जारी किया है. तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में कनिका कपूर के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है. कनिका के खिलाफ महामारी फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है.
गौरतलब है कि कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पायी गईं हैं. इससे पहले वो 9 मार्च को लंदन से लौटी थीं और बाद में उनके कोरोना वायरस संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. वहीं, कनिका कपूर ने लंदन से लौटने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में एक पार्टी का आयोजन रखा था.
इस पार्टी में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए. कनिका के सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने ये बात साफ की है कि उन्हें लंदन से लौटते समय ही फ्लू था. जांच के दौरान उनमें कोरोना पॉजिटिव बताया गया.
इन धाराओं पर दर्ज हुआ परिवाद
कनिका कपूर पर धारा 188, 269, 270, 120 बी भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है. परिवादी मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कनिका कपूर पर पूरा मामला दर्ज कराया है.
अधिवक्ता ने कनिका कपूर पर जानबूझकर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने और इसे छिपाने का आरोप लगाया गया है. इस मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कोर्ट से मांग की है कि देश में वीआईपी कल्चर के कारण यह महामारी तेजी से फैल रही है, इसपर तुरंत रोक लगाई जाए.