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मुजफ्फरपुर कोर्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ परिवाद दायर - कोर्ट का अवमानना

परिवाद दायर करने वाले वकील का नाम सुधीर ओझा है. उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर धार्मिक उन्माद फैलाने और कोर्ट का अवमानना करने का आरोप लगाया है.

प्रियंका गांधी (फाइल फोटो)
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Published : Aug 16, 2019, 6:33 PM IST

मुजफ्फरपुर: जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह मुकदमा अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया है. कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा पर धार्मिक उन्माद फैलाने और कोर्ट का अवमानना करने का आरोप लगा है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 26 अगस्त को मुकर्रर की है.

Muzaffarpur
पीआईएल की प्रति

साल 2014 का है मामला

दरअसल, राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ में साल 2017 में गोवंश लेकर जा रहे कुछ लोगों को भीड़ ने पीटा था. इस दौरान पहलू खान नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस मामले में न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा बनाए गए सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया.

वकील सुधीर ओझा का बयान

ट्वीट कर फंसी प्रियंका वाड्रा
परिवाद दायर करने वाले वकील सुधीर ओझा ने बताया कि प्रियंका वाड्रा ने इसपर धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से एक ट्वीट किया. साथ-साथ न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी की. सुधीर ओझा ने बताया कि प्रियंका वाड्रा का ट्वीट सभी चैनलों पर चलाया गया. उन्होंने भी इस ट्वीट को देखा, जिससे वह आहत हुए. इसको लेकर शुक्रवार को उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके तिवारी के अदालत में परिवाद दायर किया है. जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है. सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त 2019 को रखी गई है.

Muzaffarpur
सुधीर ओझा, वकील

मुजफ्फरपुर: जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह मुकदमा अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया है. कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा पर धार्मिक उन्माद फैलाने और कोर्ट का अवमानना करने का आरोप लगा है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 26 अगस्त को मुकर्रर की है.

Muzaffarpur
पीआईएल की प्रति

साल 2014 का है मामला

दरअसल, राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ में साल 2017 में गोवंश लेकर जा रहे कुछ लोगों को भीड़ ने पीटा था. इस दौरान पहलू खान नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस मामले में न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा बनाए गए सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया.

वकील सुधीर ओझा का बयान

ट्वीट कर फंसी प्रियंका वाड्रा
परिवाद दायर करने वाले वकील सुधीर ओझा ने बताया कि प्रियंका वाड्रा ने इसपर धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से एक ट्वीट किया. साथ-साथ न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी की. सुधीर ओझा ने बताया कि प्रियंका वाड्रा का ट्वीट सभी चैनलों पर चलाया गया. उन्होंने भी इस ट्वीट को देखा, जिससे वह आहत हुए. इसको लेकर शुक्रवार को उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके तिवारी के अदालत में परिवाद दायर किया है. जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है. सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त 2019 को रखी गई है.

Muzaffarpur
सुधीर ओझा, वकील
Intro:मुज़फ्फफरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में प्रियंका गांधी के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है । यह मुकदमा अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया है । मामला धार्मिक उन्माद फैलाने और कोर्ट का अवमानना करने का है । इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 26 अगस्त को मुकर्रर की गई है।Body:मुजफ्फरपुर कोर्ट में प्रियंका वाड्रा के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है.अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर किया है. अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि 01 अप्रैल 2014 को राजस्थान के अरवल जिले में कुछ मुस्लिम गाय को लेकर जा रहे थे.जिसे गौ रक्षकों के द्वारा पकड़ा गया.गौ रक्षकों के द्वारा मारपीट किया गया.जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई.इसको लेकर नामजद प्राथमिकी भी दर्ज किया गया.लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
Byte सुधीर ओझा ।Conclusion:वही प्रियंका वाड्रा के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से एक ट्वीट किया गया.साथ साथ न्यायालय के आदेश का अवहेलना भी किया.अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि प्रियंका वाड्रा का ट्वीट सभी चैनलो पर चलाया गया.औधिर ओझा ने ट्वीट को देखा.जिससे वो कभी मर्माहत हुए.जिसको लेकर आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एस. के.तिवारी के अदालत में परिवाद दायर किया है.

न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है.सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त 2019 को रखी गई है.
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