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बिहार : गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और अल्पेश ठाकोर के खिलाफ मामला दर्ज - सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी

गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और अल्पेश ठाकोर के खिलाफ मुजफ्फरपुर के कांटी थाने में मामला दर्ज हुआ है. एक साल पहले कोर्ट में परिवाद दायर हुआ था.

सीएम विजय रूपानी और अल्पेश ठाकोर
सीएम विजय रूपानी और अल्पेश ठाकोर
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Published : Jul 7, 2020, 9:48 AM IST

मुजफ्फरपुरः गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और अल्पेश ठाकोर के खिलाफ कांटी थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है. यह मामला एक साल पुराने केस में कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है.

बयान देते सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी

एक साल पहले दर्ज हुआ था परिवाद
उत्तर भारतीय और बिहार के लोगों के साथ गुजरात में हुए भेदभाव के मामले में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और अल्पेश ठाकोर की मुसीबत बढ़ गई है. दरअसल एक साल पहले मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने बिहारियों पर हुए अत्याचार के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में दोनों के विरूद्ध परिवाद दायर किया था.

दर्ज मामले की प्रति
दर्ज मामले की प्रति

उसी मामले में एसीजेएम के आदेश पर कांटी थाने में धारा-153,295,504 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इसकी जानकारी थाना ने कोर्ट को दे दी है.

ये भी पढ़ेंः बिहार आ रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल, तेजस्वी-मांझी के साथ बैठक संभव

बिहार के मजदूरों पर जुल्म का है मामला
गौरतलब है कि यह परिवाद एक साल पहले गुजरात में बिहार के मजदूरों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मुजफ्फरपुर के एसीजेएम के कोर्ट में 11.10.2018 को दर्ज कराया गया था. जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और अल्पेश ठाकोर को बिहार के लोगों पर हुए जुल्म का जिम्मेदार ठहराया गया था.

मुजफ्फरपुरः गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और अल्पेश ठाकोर के खिलाफ कांटी थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है. यह मामला एक साल पुराने केस में कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है.

बयान देते सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी

एक साल पहले दर्ज हुआ था परिवाद
उत्तर भारतीय और बिहार के लोगों के साथ गुजरात में हुए भेदभाव के मामले में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और अल्पेश ठाकोर की मुसीबत बढ़ गई है. दरअसल एक साल पहले मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने बिहारियों पर हुए अत्याचार के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में दोनों के विरूद्ध परिवाद दायर किया था.

दर्ज मामले की प्रति
दर्ज मामले की प्रति

उसी मामले में एसीजेएम के आदेश पर कांटी थाने में धारा-153,295,504 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इसकी जानकारी थाना ने कोर्ट को दे दी है.

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बिहार के मजदूरों पर जुल्म का है मामला
गौरतलब है कि यह परिवाद एक साल पहले गुजरात में बिहार के मजदूरों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मुजफ्फरपुर के एसीजेएम के कोर्ट में 11.10.2018 को दर्ज कराया गया था. जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और अल्पेश ठाकोर को बिहार के लोगों पर हुए जुल्म का जिम्मेदार ठहराया गया था.

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