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मुजफ्फरपुर में बच्ची के अपहरण मामले पर HC ने लिया संज्ञान, SSP और सिटी DSP को सौंपा जांच का जिम्मा - मुजफ्फरपुर में बच्ची के अपहरण

मुजफ्फरपुर में बीते साल 16 फरवरी को एक बच्ची का अपहरण (Muzaffarpur Girl kidnapping Case) हो गया था. जिसका सुराग आजतक नहीं पता चल पाया. पुलिस के रवैये से असंतुष्ट होकर बच्ची के पिता ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई. आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसएसपी (Muzaffarpur SSP Jayantkant) और सिटी डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा. पढ़ें पूरी खबर..

बच्ची के अपहरण मामले पर पटना हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
बच्ची के अपहरण मामले पर पटना हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
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Published : Jun 21, 2022, 10:54 PM IST

पटना/मुजफ्फरपुर: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत राजन साह की 5 वर्षीय बेटी खुशी के अपहरण के मामलें पर सुनवाई की. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajiv Ranjan Prasad) ने इस मामलें की जांच पर गहरा असंतोष जाहिर करते हुए वर्तमान जांच अधिकारी को जांच करने से रोक दिया है. कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी और सिटी डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा हैं. कोर्ट ने सिटी डीएसपी, मुजफ्फरपुर को 27 जून, 2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया है.

ये भी पढ़ें-पटना हाईकोर्ट ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मैनेजर और डीआरएम को किया तलब

बीते साल हुआ था बच्ची का अपहरण: दरअसल, पूरा मामला 16 फरवरी 2021 को 5 साल की खुशी के अपहरण किये जाने से सम्बंधित है. मुजफ्फरपुर पुलिस को इस मामलें में अबतक कोई सुराग नहीं मिला है. खुशी के पिता राजन साह ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत पमरिया टोला के रहने वाले हैं. वे सब्जी विक्रेता हैं. उन्होंने मुजफ्फरपुर पुलिस के रवैए से असंतुष्ट होकर पटना हाईकोर्ट में अपनी बेटी खुशी की बरामदगी के लिए याचिका दायर की.

हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि लड़की के अपहरण हुए सवा साल का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक उसका सुराग तक नहीं पा सकी है. इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी जयंतकांत से रिपोर्ट भी तलब की थी. बिहार विधान सभा मे भी मामले को संज्ञान में दिया गया था. काफी दबाव के बाद पुलिस ने एक युवक को जेल भेजकर चार्जशीट दायर की, लेकिन खुशी के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी. बच्ची का सुराग नहीं मिलने से परिजन चिंतित है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 27 जून, 2022 को की जाएगी.

ये भी पढ़ें-पटना हाईकोर्ट वापस लौटे न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ

पटना/मुजफ्फरपुर: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत राजन साह की 5 वर्षीय बेटी खुशी के अपहरण के मामलें पर सुनवाई की. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajiv Ranjan Prasad) ने इस मामलें की जांच पर गहरा असंतोष जाहिर करते हुए वर्तमान जांच अधिकारी को जांच करने से रोक दिया है. कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी और सिटी डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा हैं. कोर्ट ने सिटी डीएसपी, मुजफ्फरपुर को 27 जून, 2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया है.

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बीते साल हुआ था बच्ची का अपहरण: दरअसल, पूरा मामला 16 फरवरी 2021 को 5 साल की खुशी के अपहरण किये जाने से सम्बंधित है. मुजफ्फरपुर पुलिस को इस मामलें में अबतक कोई सुराग नहीं मिला है. खुशी के पिता राजन साह ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत पमरिया टोला के रहने वाले हैं. वे सब्जी विक्रेता हैं. उन्होंने मुजफ्फरपुर पुलिस के रवैए से असंतुष्ट होकर पटना हाईकोर्ट में अपनी बेटी खुशी की बरामदगी के लिए याचिका दायर की.

हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि लड़की के अपहरण हुए सवा साल का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक उसका सुराग तक नहीं पा सकी है. इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी जयंतकांत से रिपोर्ट भी तलब की थी. बिहार विधान सभा मे भी मामले को संज्ञान में दिया गया था. काफी दबाव के बाद पुलिस ने एक युवक को जेल भेजकर चार्जशीट दायर की, लेकिन खुशी के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी. बच्ची का सुराग नहीं मिलने से परिजन चिंतित है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 27 जून, 2022 को की जाएगी.

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