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Munger News: रेप के आरोपी शिक्षक को सात साल की सजा, 13 साल के बाद पीड़िता को मिला न्याय - Munger Crime

बिहार के मुंगेर में रेप के आरोपी शिक्षक को सात साल की सजा हुई. घटना करीब 13 साल पुरानी है. पीड़िता प्राइवेट शिक्षक के यहां पढ़ने जाती थी, इसी दौरान शिक्षक ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jun 5, 2023, 9:16 PM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में रेप (Rape In Munger) मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई गई. करीब 13 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद रेप पीड़िता को न्याय मिला. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुंजन पांडेय के न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई. इस दौरान पीड़िता कई बच्चों की मां बन गई और बच्चे भी बड़े हो गए. घटना साल 2010 की है, जब पीड़िता के साथ रेप किया गया था.

यह भी पढ़ेंः Patna Crime: ब्वायफ्रेंड ने ही दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग से किया रेप, 4 आरोपियों में से 3 गिरफ्तार

साल 2010 का मामलाः सोमवार को न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 42/2021 (मुफस्सिल थाना कांड संख्या 13/2010) में सजा के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद सजा सुनाई गई. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोवारक चक गांव के वृद्ध व प्राईवेट शिक्षक को सात वर्ष की सजा हुई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह कारावास काटना होगा.

पीड़िता आरोपी के घर पढ़ने जाती थीः न्यायालय ने 29 मई को आरोपी को दोष करार दिया था. वहीं बहस में एपीपी गौतम ठाकुर ने हिस्सा लिया. बता दें कि 2010 में पीड़िता पढ़ने के लिए प्राईवेट शिक्षक (उम्र 58 वर्ष) के घर पर जाती थी. 29 जनवरी 2010 को दोपहर में शिक्षक ने अपने छात्रा के साथ रेप किया. पीड़िता के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड दर्ज किया गया था. जिस के बाद आरोपी पीड़िता की शादी में भी बाधा उत्पन्न करते रहा. 11 वर्ष के बाद रेप का मुकदमा दर्ज किया गया जिसके बाद दो वर्ष पूर्व से आरोपी जेल में है. जिसे सोमवार को न्यायालय ने 7 वर्ष की सजा सुनाई है.

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में रेप (Rape In Munger) मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई गई. करीब 13 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद रेप पीड़िता को न्याय मिला. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुंजन पांडेय के न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई. इस दौरान पीड़िता कई बच्चों की मां बन गई और बच्चे भी बड़े हो गए. घटना साल 2010 की है, जब पीड़िता के साथ रेप किया गया था.

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साल 2010 का मामलाः सोमवार को न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 42/2021 (मुफस्सिल थाना कांड संख्या 13/2010) में सजा के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद सजा सुनाई गई. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोवारक चक गांव के वृद्ध व प्राईवेट शिक्षक को सात वर्ष की सजा हुई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह कारावास काटना होगा.

पीड़िता आरोपी के घर पढ़ने जाती थीः न्यायालय ने 29 मई को आरोपी को दोष करार दिया था. वहीं बहस में एपीपी गौतम ठाकुर ने हिस्सा लिया. बता दें कि 2010 में पीड़िता पढ़ने के लिए प्राईवेट शिक्षक (उम्र 58 वर्ष) के घर पर जाती थी. 29 जनवरी 2010 को दोपहर में शिक्षक ने अपने छात्रा के साथ रेप किया. पीड़िता के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड दर्ज किया गया था. जिस के बाद आरोपी पीड़िता की शादी में भी बाधा उत्पन्न करते रहा. 11 वर्ष के बाद रेप का मुकदमा दर्ज किया गया जिसके बाद दो वर्ष पूर्व से आरोपी जेल में है. जिसे सोमवार को न्यायालय ने 7 वर्ष की सजा सुनाई है.

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