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Munger News: 17 महीने में हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा, कुएं में धकेल कर की थी हत्या

मुंगेर में अर्जुन तांती की हत्या के मामले में घटना के 17 माह बाद ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुनील दत्त पाण्डेय ने त्वरित न्यायिक कार्यवाही करते हुए दोषी को सजा सुनाई है. साथ में हत्या के दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

मुंगेर में हत्या के मामले में सजा
मुंगेर में हत्या के मामले में सजा
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Published : Jul 11, 2023, 8:24 AM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में अर्जुन तांती हत्या मामले में कोर्ट ने 17 माह के अंदर ही दोषी को सजा सुना दी गई है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुनील दत्त पाण्डेय की कोर्ट में सजा सुनाई गई है. धरहरा थाना कांड संख्या 35/2022 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई. कोर्ट ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी विनय तांती को आजीवन कारावास की सजा देने का निर्णय लिया गया.

पढ़ें-Buxar News: हत्या के 22 साल पूराने मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास, 90-90 हजार का जुर्माना भी लगा

आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड: धरहरा थाना क्षेत्र के पंचरूखी गांव निवासी दोषी विनय तांती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बहस में भाग लिया. बताया जा रहा है कि धरहरा थाना क्षेत्र के पंचरूखी गांव का मृतक अर्जुन तांती और आरोपी विनय तांती पटना के मॉल में एक साथ नौकरी करते थे.

क्या है पूरा मामला: मौल में काम करने के दौरान गबन के आरोप में विनय तांती को नौकरी से निकाल दिया गया था. जिसके बाद विनय को शक हुआ कि अर्जुन तांती के कारण ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया है. इस बात को लेकर वह अर्जुन तांती से काफी नाराज हो गया. वहीं 4 मार्च 2022 को जब अर्जुन अपने पिता के साथ ट्रेन से धरहरा स्टेशन पर उतर कर अपने गांव जा रहा था. इसी दौरान आरोपी विनय तांती ने अर्जुन तांती को कुंए में धकेल दिया. जिससे अर्जुन तांती की मौत हो गई और पुलिस ने हत्या के आरोप में विनय को गिरफ्तार कर लिया था.

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में अर्जुन तांती हत्या मामले में कोर्ट ने 17 माह के अंदर ही दोषी को सजा सुना दी गई है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुनील दत्त पाण्डेय की कोर्ट में सजा सुनाई गई है. धरहरा थाना कांड संख्या 35/2022 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई. कोर्ट ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी विनय तांती को आजीवन कारावास की सजा देने का निर्णय लिया गया.

पढ़ें-Buxar News: हत्या के 22 साल पूराने मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास, 90-90 हजार का जुर्माना भी लगा

आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड: धरहरा थाना क्षेत्र के पंचरूखी गांव निवासी दोषी विनय तांती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बहस में भाग लिया. बताया जा रहा है कि धरहरा थाना क्षेत्र के पंचरूखी गांव का मृतक अर्जुन तांती और आरोपी विनय तांती पटना के मॉल में एक साथ नौकरी करते थे.

क्या है पूरा मामला: मौल में काम करने के दौरान गबन के आरोप में विनय तांती को नौकरी से निकाल दिया गया था. जिसके बाद विनय को शक हुआ कि अर्जुन तांती के कारण ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया है. इस बात को लेकर वह अर्जुन तांती से काफी नाराज हो गया. वहीं 4 मार्च 2022 को जब अर्जुन अपने पिता के साथ ट्रेन से धरहरा स्टेशन पर उतर कर अपने गांव जा रहा था. इसी दौरान आरोपी विनय तांती ने अर्जुन तांती को कुंए में धकेल दिया. जिससे अर्जुन तांती की मौत हो गई और पुलिस ने हत्या के आरोप में विनय को गिरफ्तार कर लिया था.

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