मुंगेर: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन चार को लागू कर दिया गया है. इसे लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी किया है. इसके तहत राज्यभर में उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने के आदेश दिए गए है. इसका असर मुंगेर में भी देखने को मिला. डीएम के आदेश अनुसार, रेड जोन वाले इलाके में बेकरी एवं मिठाई दुकान छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी.
कई शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें
जिला पदाधिकारी राजेश मीणा ने 20 मई से रेड जोन वाले इलाके में बेकरी और मिठाई दुकान छोड़कर लगभग सभी दुकानों को खोलने के निर्देश दे दिए हैं. ये सभी दुकानें सप्ताह में 3 दिन सोमवार ,बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10:00 से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी. डीएम ने बताया कि दुकानदारों को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए 2 गज की दूरी पर घेरा बनाना जरूरी है. दुकान में सैनिटाइजर रखना होगा. दुकान में कर्मियों की संख्या कम रखनी है. मास्क दुकानदार एवं ग्राहकों के लिए लगाना अनिवार्य है .बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामान नहीं देना है. जो दुकानदार ऐसे निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके दुकान को बंद करा दिया जाएगा.
लोगों का सहयोग अपेक्षित- DM
डीएम राजेश मीणा ने बताया कि संक्रमण काल के बीच हम लोगों को जीना सीखना होगा. हम लोग आगे भी इसका दायरा बढ़ाएंगे. लेकिन लोगों का सहयोग अपेक्षित है. अगर लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम लोग दायरा आगे बढ़ाएंगे. कोरोना संक्रमण काल में सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए.