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इस शर्त पर मिली जमानत: '6 महीने तक महादलित परिवार के बच्चों को फ्री में पिलाने होंगे दूध'

मधुबनी (Madhubani) में कोर्ट ने एक बार फिर मारपीट के मामले में दो आरोपियों को 5 महादलितों को बच्चों को दूध पिलाने की शर्त पर जमानत दी है. पढ़ें रिपोर्ट..

इस शर्त पर मिली जमानत
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Published : Sep 23, 2021, 11:02 PM IST

मधुबनी: बिहार के मधुबनी (Madhubani) में दो युवकों मारपीट करना काफी भारी पड़ गया है. एक बार फिर एडीजे झंझारपुर (Jhanjharpur Court) अविनाश कुमार ने अनोखे तरीके से दो आरोपियों की जमानत की अर्जी को मंजूर किया है. एक बार फिर मारपीट के एक मामले में मारपीट के दो आरोपियों को 5 बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाने के शर्त पर जमानत दे दी है. कोर्ट का ये फैसला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

इसे भी पढ़ें : भैंस चोरी के आरोपी के जमानत की अनोखी शर्त, कोर्ट के फैसले को सुनकर हैरान रह जाएंगे आप...

घटना आरएस ओपी के थाना क्षेत्र में एक मारपीट के एक मामले में दो आरोपी को इस शर्त जमानत दी है कि वह अगले छह महीने तक महादलित परिवार के पांच बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त दें. साथ ही न्यायालय ने दूध देने का प्रमाण पत्र मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या विधायक से लेकर कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है.

दरसअल, एडीजे को दोनों अभियुक्तों के द्वारा गाय पालने की जानकारी मिली. जिसमें शिवजी मिश्रा को तीन गाय पालने तथा अशोक मिश्र को दो गाय पालने की जानकारी दी गई. जिसके बाद एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने शिवजी मिश्र को तीन महादलित परिवार के बच्चे को आधा- आधा लीटर दूध व अशोक मिश्र को दो दलित परिवार के बच्चे को आधा - आधा लीटर दूध मुफ्त में देने की शर्त पर जमानत दी है.

कोर्ट ने साथ ही दोनों को 10- 10 हजार के दो जमानतदार पर जमानत दी गई है.बता दें कि इससे पूर्व 22 सितंबर को एडीजे ने एक आरोपित को फलदार पेड़ लगाने के शर्त पर जमानत दी थी. लौकहा थाना के एक गांव में छेड़खानी के एक मामले में आरोपित युवक को 6 माह तक गांव के सभी महिलाओं के कपड़े साफ करने के शर्त पर जमानत मिली थी.

ये भी पढ़ें : अनोखा फैसला: ...ताकि तबाह ना हो 3 जिंदगी, कोर्ट ने नाबालिग पिता को किया बरी

मधुबनी: बिहार के मधुबनी (Madhubani) में दो युवकों मारपीट करना काफी भारी पड़ गया है. एक बार फिर एडीजे झंझारपुर (Jhanjharpur Court) अविनाश कुमार ने अनोखे तरीके से दो आरोपियों की जमानत की अर्जी को मंजूर किया है. एक बार फिर मारपीट के एक मामले में मारपीट के दो आरोपियों को 5 बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाने के शर्त पर जमानत दे दी है. कोर्ट का ये फैसला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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घटना आरएस ओपी के थाना क्षेत्र में एक मारपीट के एक मामले में दो आरोपी को इस शर्त जमानत दी है कि वह अगले छह महीने तक महादलित परिवार के पांच बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त दें. साथ ही न्यायालय ने दूध देने का प्रमाण पत्र मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या विधायक से लेकर कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है.

दरसअल, एडीजे को दोनों अभियुक्तों के द्वारा गाय पालने की जानकारी मिली. जिसमें शिवजी मिश्रा को तीन गाय पालने तथा अशोक मिश्र को दो गाय पालने की जानकारी दी गई. जिसके बाद एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने शिवजी मिश्र को तीन महादलित परिवार के बच्चे को आधा- आधा लीटर दूध व अशोक मिश्र को दो दलित परिवार के बच्चे को आधा - आधा लीटर दूध मुफ्त में देने की शर्त पर जमानत दी है.

कोर्ट ने साथ ही दोनों को 10- 10 हजार के दो जमानतदार पर जमानत दी गई है.बता दें कि इससे पूर्व 22 सितंबर को एडीजे ने एक आरोपित को फलदार पेड़ लगाने के शर्त पर जमानत दी थी. लौकहा थाना के एक गांव में छेड़खानी के एक मामले में आरोपित युवक को 6 माह तक गांव के सभी महिलाओं के कपड़े साफ करने के शर्त पर जमानत मिली थी.

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