मधेपुराः अपहरण के 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव (Pappu yadav) को मधेपुरा की सीजेएम कोर्ट ( CJM Court) ने जमानत नहीं दी. कोर्ट ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जाने का आदेश दिया है.
मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव को आज मधेपुरा की निचली अदालत ने जमानत नहीं मिली. अब वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे.
डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में अपील का आदेश
अपहरण के मामले में पप्पू यादव ने जमानत के लिए मधेपुरा के सीजेएम की कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी. जिससे सीजेएम अनूप कुमार सिंह ने खारिज कर दिया और पप्पू यादव को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट (District Sessions Court) मधेपुरा में जमानत के लिए अपील करने का आदेश दिया.
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क्या है पूरा मामला
बता दें कि पप्पू यादव पर गलत फहमी में दोस्तों के द्वारा 32 साल पूर्व अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. जिसमें आपसी तालमेल भी लिखित रूप में हो गया था. लेकिन पप्पू यादव ने मधेपुरा स्थित संबंधित न्यायालय से जमानत नहीं ली थी और लगातार नोटिस मिलने के बाद भी अनदेखी करते रहे थे.
इसी बीच न्यायालय द्वारा कुर्की जब्ती का आदेश देते हुए उन्हें फरार घोषित कर दिया गया था. इसी मामले में पिछले दिनों पप्पू यादव को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया था.