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किशनगंज: पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सख्त हुए SP, कहा- आइओ पर होगी कार्रवाई - किशनगंज आईओ पर कार्रवाई

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद किशनगंज के एसपी ने कहा है कि जो तय समय सीमा से अनुसंधान पूरा नहीं करते हैं, ऐसे आइओ पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनका डिमोशन भी किया जा सकता है.

SP kumar ashish
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Published : Jan 10, 2021, 8:18 PM IST

किशनगंज: बिहार पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के बाद किशनगंज पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने जिले के सभी थानों के आइओ के प्रति सख्त रवैया अपनाया है. इसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाने के सभी आइओ को प्रति माह कम से कम तीन कांड का निष्पादन समय सीमा के अंदर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर संबंधित आइओ पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

आईओ पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने जानकारी दी कि टाउन थाना के पांच ऐसे अनुसंधानकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है. जो तय समय सीमा से अनुसंधान पूरा नहीं करते हैं, ऐसे आइओ पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनका डिमोशन भी किया जा सकता है. उसी थाने में उन्हें सिपाही या कनिय पदाधिकारी बना दिया जाएगा. सभी अनुसंधाकर्ताओं की परफॉर्मेंस का आकलन किया जा रहा है. अक्षम लोगों को तत्काल सेवा से वंचित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: बोले तेजस्वी- कृषि कानून के खिलाफ 30 जनवरी को महागठबंधन बनाएगा मानव श्रृंखला

पब्लिक से नहीं लेंगे रिश्वत
पुलिस महानिदेशक बिहार से मिले दिशा-निर्देशों के आलोक में पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष और अंचल निरीक्षक अपने-अपने सम्बंधित स्टाफ, कर्मियों और अधिकारियों को सख्त रूप से निर्देशित करें कि किसी भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, कांडों के अनुसंधान में जाने के लिए, किसी घटित घटना की पुष्टि या तहकीकात में जाने के लिए, पेट्रोलिंग करते वक्त, आम जनों से सहृदय बातचीत करने के लिए या अन्य किसी भी वाजिब काम के लिए किसी भी पब्लिक से कोई रिश्वत या फेवर नहीं लेंगे. साथ ही कोई भी लॉटरी, जुआ, गेसिंग, जमीनी विवाद-मवेशी-शराब या अन्य नशा व्यापार में संलिप्त नहीं होंगे.

किशनगंज: बिहार पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के बाद किशनगंज पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने जिले के सभी थानों के आइओ के प्रति सख्त रवैया अपनाया है. इसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाने के सभी आइओ को प्रति माह कम से कम तीन कांड का निष्पादन समय सीमा के अंदर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर संबंधित आइओ पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

आईओ पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने जानकारी दी कि टाउन थाना के पांच ऐसे अनुसंधानकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है. जो तय समय सीमा से अनुसंधान पूरा नहीं करते हैं, ऐसे आइओ पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनका डिमोशन भी किया जा सकता है. उसी थाने में उन्हें सिपाही या कनिय पदाधिकारी बना दिया जाएगा. सभी अनुसंधाकर्ताओं की परफॉर्मेंस का आकलन किया जा रहा है. अक्षम लोगों को तत्काल सेवा से वंचित किया जाएगा.

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पब्लिक से नहीं लेंगे रिश्वत
पुलिस महानिदेशक बिहार से मिले दिशा-निर्देशों के आलोक में पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष और अंचल निरीक्षक अपने-अपने सम्बंधित स्टाफ, कर्मियों और अधिकारियों को सख्त रूप से निर्देशित करें कि किसी भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, कांडों के अनुसंधान में जाने के लिए, किसी घटित घटना की पुष्टि या तहकीकात में जाने के लिए, पेट्रोलिंग करते वक्त, आम जनों से सहृदय बातचीत करने के लिए या अन्य किसी भी वाजिब काम के लिए किसी भी पब्लिक से कोई रिश्वत या फेवर नहीं लेंगे. साथ ही कोई भी लॉटरी, जुआ, गेसिंग, जमीनी विवाद-मवेशी-शराब या अन्य नशा व्यापार में संलिप्त नहीं होंगे.

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