कैमूर: उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी बुधवार को आचार संहिता उल्लंघन मामले में भभुआ के न्यायालय में पेश हुए. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम, भभुआ के न्यायालय में लंबित भभुआ थाना कांड संख्या 553/2015 में सुशील मोदी उपस्थित हुए और न्यायाधीश के सामने अपना बयान दर्ज करवाया.
आचार संहिता उल्लंघन का है मामला
भभुआ न्यायालय ने सुशील मोदी को उपस्थित होने का आदेश जारी किया था. आदेश का अनुपालन करते हुए सुशील मोदी न्यायालय में उपस्थित हुए. बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भभुआ में बिहार के वर्तमान उपमुख्यमंत्री पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.
10 हजार के मुचलके पर मिली थी जमानत
28 सिंतबर 2015 को भभुआ के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वोटरों को लुभाने के लिए मोदी ने फ्री लैपटॉप, कलर टीवी और साड़ी देने की बात कही थी. इस मामले में प्रशासन की ओर से आदर्श संहिता उल्लंघन मानते हुए स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. हालांकि बाद में 9 अक्टूबर को थाने से 10 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई थी.
सुशील मोदी ने आरोपों को किया खारिज
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि वर्ष 2015 में उनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इसलिए वो खुद कोर्ट के सामने उपस्थित हुए हैं और अपना बयान दर्ज करवाया है. वहीं, मोदी के वकील अनुराग पांडेय ने बताया कि उपमुख्यमंत्री अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम के सामने उपस्थित हुए और दंड प्रक्रिया संहिता धारा 313 के तहत उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि सुशील मोदी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को न्यायाधीश के सामने खारिज कर दिया है.