कैमूर: वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए 15 मई तक लॉकडाउन लागू है. सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को मई माह में मुफ्त खाद्यान्न वितरण किए जाने का निर्णय लिया है.
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उक्त खाद्यान्न का वितरण मई एवं जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा. इस प्रकार मई में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित राशन कार्ड धारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनुमान्य एवं बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाना है.