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कैमूर: मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत छठे चरण का ऑनलाइन आवेदन शुरू

कैमूर जिले में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत छठे चरण का आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाने लगा है. इस आवेदन में अब तक 56 लाभार्थियों को लाभ दिया जा चुका है. इसके आवेदन के लिए कई कागजातों का होना जरूरी है. तो आइये जानते है ऑनलाइन प्रक्रिया के नियम और शर्तें...

online application for sixth phase started
छठे चरण का ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया
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Published : Jul 2, 2020, 3:43 PM IST

कैमूर: जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत छठे चरण का आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जा रहा है. सभी 17 पंचायतों में रिक्त बचे 29 लाभार्थियों के रिक्ति के लिए ऑनलाइन स्वीकार किया गया. पूरे प्रखंड में कुल रिक्तियों की संख्या 29 है. जिनमें करजांव1, मंझुई 4, मेढ़ 1, रामगढ़ 5, बढ़ौना 2, मदुरना 1, उदयरामपुर 1, चैनपुर 1, बिउर मानपुर 3, हाटा 1, इसिया 3, जगरिया 1, सिरबिट 1 और डुमरकोन 5 कुल 29 सीट रिक्त हैं.
56 लाभार्थियों को दिया गया लाभ
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक पंचायतों में पांच लोगों को परिवहन योजना का लाभ देना था. इसमें एसीएसटी तीन और इबीसी के दो लोगों को चयनित करना है. 17 पंचायतों में कुल 85 लोगों को मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत लाभ देना है. बीते 5 चरणों में कुल 56 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है.
ऋण के भुगतान में किया जाएगा राशि उपयोग
बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 4 से 10 सीटों के नए सवारी वाहनों को योग्य माना जाएगा. अनुदान की राशि वाहन की खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम एक लाख है. वाहन के खरीद मूल से अभिप्राय है वाहन का एक्स शोरुम मुल्य, तृतीय पक्ष बीमा और वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर कुल राशि. यदि वाहन की खरीदारी किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो, अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक के माध्यम से ऋण के भुगतान में किया जाएगा.

online application for sixth phase started
छठे चरण का ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया
अनुमंडल पदाधिकारी के स्वीकृति के बिना नहीं बेचा जाएगा वाहनपांच वर्ष तक वाहन को बिना अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित स्वीकृति के नहीं बेचा जा सकता है. वाहन पारिवारिक के उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है. लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए और उनके पास पूर्व से कोई व्यवसायिक वाहन नहीं होना चाहिए. अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक चयन पत्र के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जाएगा.जानिए किन कागजातों का होना जरूरीआवेदन के साथ निम्न कागजातों की जरूरत है. इनमें,चयनित वाहन का विवरण, कोटेशन एवं विक्रय पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञप्ति की छाया प्रति, वाहन के बीमा से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति, बैंक खाते का विवरण जो ऋण खाते से संबंधित हो, स्वघोषणा पत्र की अनुदान की राशि का उपयोग वित्तीय पोषण करने वाली संस्थान को ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा. यदि वाहन का क्रय किया गया हो तो, लाभार्थियों को इन सारी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है.

कैमूर: जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत छठे चरण का आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जा रहा है. सभी 17 पंचायतों में रिक्त बचे 29 लाभार्थियों के रिक्ति के लिए ऑनलाइन स्वीकार किया गया. पूरे प्रखंड में कुल रिक्तियों की संख्या 29 है. जिनमें करजांव1, मंझुई 4, मेढ़ 1, रामगढ़ 5, बढ़ौना 2, मदुरना 1, उदयरामपुर 1, चैनपुर 1, बिउर मानपुर 3, हाटा 1, इसिया 3, जगरिया 1, सिरबिट 1 और डुमरकोन 5 कुल 29 सीट रिक्त हैं.
56 लाभार्थियों को दिया गया लाभ
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक पंचायतों में पांच लोगों को परिवहन योजना का लाभ देना था. इसमें एसीएसटी तीन और इबीसी के दो लोगों को चयनित करना है. 17 पंचायतों में कुल 85 लोगों को मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत लाभ देना है. बीते 5 चरणों में कुल 56 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है.
ऋण के भुगतान में किया जाएगा राशि उपयोग
बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 4 से 10 सीटों के नए सवारी वाहनों को योग्य माना जाएगा. अनुदान की राशि वाहन की खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम एक लाख है. वाहन के खरीद मूल से अभिप्राय है वाहन का एक्स शोरुम मुल्य, तृतीय पक्ष बीमा और वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर कुल राशि. यदि वाहन की खरीदारी किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो, अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक के माध्यम से ऋण के भुगतान में किया जाएगा.

online application for sixth phase started
छठे चरण का ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया
अनुमंडल पदाधिकारी के स्वीकृति के बिना नहीं बेचा जाएगा वाहनपांच वर्ष तक वाहन को बिना अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित स्वीकृति के नहीं बेचा जा सकता है. वाहन पारिवारिक के उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है. लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए और उनके पास पूर्व से कोई व्यवसायिक वाहन नहीं होना चाहिए. अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक चयन पत्र के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जाएगा.जानिए किन कागजातों का होना जरूरीआवेदन के साथ निम्न कागजातों की जरूरत है. इनमें,चयनित वाहन का विवरण, कोटेशन एवं विक्रय पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञप्ति की छाया प्रति, वाहन के बीमा से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति, बैंक खाते का विवरण जो ऋण खाते से संबंधित हो, स्वघोषणा पत्र की अनुदान की राशि का उपयोग वित्तीय पोषण करने वाली संस्थान को ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा. यदि वाहन का क्रय किया गया हो तो, लाभार्थियों को इन सारी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है.
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