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कैमूर: दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश - चैनपुर में दुर्गा पूजा को लेकर अधिकारियों की बैठक

कैमूर जिले के चैनपुर थाना परिसर में अधिकारियों के साथ दुर्गा समिति की बैठक की गई. बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि लोग दूर्गा पूजा का आयोजन मंदिर या घर में ही करें. वहीं, दूर्गा पूजा के दौरान या विसर्जन में जुलूस नहीं निकाला जाएगा.

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कैमूर प्रशासन
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Published : Oct 13, 2020, 5:19 PM IST

कैमूर: जिले के चैनपुर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर अधिकारियों ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की. इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार, चैनपुर सीओ पुरेंद्र कुमार सिंह, इंस्पेक्टर आरके सिंह, थानाध्यक्ष उदय भानु सिंह सहित प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

वहीं, शांति समिति की बैठक में पदाधिकारियों ने सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि कोविड-19 के दौरान जारी गाइडलाइन के अनुरूप ही शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न करने को आग्रह किया. पदाधिकारियों ने बताया कि लोग दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिर में या निजी रूप से घर में करें.

मंदिर में आयोजन के लिए कुछ शर्ते हैं

  • पूजा पंडाल का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जाए
  • तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनाया जाए
  • मूर्ति स्थापित की जगह छोड़कर अन्य स्थान खुला रहेगा
  • सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा
  • किसी प्रकार की विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं हैं

जिला प्रशासन ने निर्धारित तरीके से चिह्रित स्थलों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा. विसर्जन विजयदशमी 25 अक्टूबर 2020 को ही पूर्ण कर लिया जाना अनिवार्य है. कोई सामुदायिक भोज, प्रसाद या भोग का वितरण नहीं होगा. आयोजकों और पूजा समिति के द्वारा किसी भी रुप से आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा‌. मंदिर में पूजा पंडाल मंडप के उद्घाटन के लिए कोई भी सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे.

मंदिरों में सैनेटाइजर की व्यवस्था
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मंदिर में पूजा के आयोजकों ने पर्याप्त सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा निर्गत मापदंड का पालन करना अनिवार्य होगा. पूजा के आयोजक, कार्यकर्ताओं और उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किए जाएंगे. ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है. जिससे संक्रमण का फैलाव हो सकता है. उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

कैमूर: जिले के चैनपुर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर अधिकारियों ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की. इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार, चैनपुर सीओ पुरेंद्र कुमार सिंह, इंस्पेक्टर आरके सिंह, थानाध्यक्ष उदय भानु सिंह सहित प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

वहीं, शांति समिति की बैठक में पदाधिकारियों ने सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि कोविड-19 के दौरान जारी गाइडलाइन के अनुरूप ही शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न करने को आग्रह किया. पदाधिकारियों ने बताया कि लोग दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिर में या निजी रूप से घर में करें.

मंदिर में आयोजन के लिए कुछ शर्ते हैं

  • पूजा पंडाल का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जाए
  • तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनाया जाए
  • मूर्ति स्थापित की जगह छोड़कर अन्य स्थान खुला रहेगा
  • सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा
  • किसी प्रकार की विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं हैं

जिला प्रशासन ने निर्धारित तरीके से चिह्रित स्थलों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा. विसर्जन विजयदशमी 25 अक्टूबर 2020 को ही पूर्ण कर लिया जाना अनिवार्य है. कोई सामुदायिक भोज, प्रसाद या भोग का वितरण नहीं होगा. आयोजकों और पूजा समिति के द्वारा किसी भी रुप से आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा‌. मंदिर में पूजा पंडाल मंडप के उद्घाटन के लिए कोई भी सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे.

मंदिरों में सैनेटाइजर की व्यवस्था
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मंदिर में पूजा के आयोजकों ने पर्याप्त सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा निर्गत मापदंड का पालन करना अनिवार्य होगा. पूजा के आयोजक, कार्यकर्ताओं और उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किए जाएंगे. ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है. जिससे संक्रमण का फैलाव हो सकता है. उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

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