कैमूर(भभुआ): कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने जिलावासियों से कोविड-19 गाइडलाइन पालन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी.
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अब शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगी दुकानें
डीएम ने कहा कि जिस गली-मुहल्ले में कोरोना संक्रमित मरीज मिलेंगे, उन्हें कंटेन्मेंट जोन बनाया जाएगा. साथ ही नवदीप शुक्ला ने बताया कि 15 मई तक सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे. रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. नए गाइडलाइन के मुताबिक शाम 6 बजे ही दुकानें और प्रतिष्ठान बंद होंगी. सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे.
दाह संस्कार में 25, श्राद्ध और शादी में 100 लोगों को अनुमति
दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी. श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी. वहीं मुहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी. नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है. आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी.
होम आइसोलेशन मरीजों की होगी डेली मॉनिटरिंग
इसके साथ ही मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था की जाएगी. होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी. सभी धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रहेंगे. बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी.
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