कैमूर: जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है. टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है. जिसके तहत अब निजी स्वास्थ्य केंद्रों में किसी का निशुल्क टीकाकरण नहीं होगा.
निजी संस्थानों को निशुल्क नहीं मिलेगी वैक्सीन
इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर निर्देश दिया है. जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लाभार्थियों का कोविड-19 टीकाकरण निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से राज्य सरकार निशुल्क द्वारा उपलब्ध कराये गये. मगर अब भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार, 1 मई 2021 से निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड टीकाकरण के लिए अपने स्तर से वैक्सीन क्रय कर टीकाकरण किया जाना है. अब किसी भी आयुवर्ग के लिये निजी संस्थानों को निशुल्क वैक्सीन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जाएगी.
जांच के बाद सिविल सर्जन देंगे स्वीकृति
पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि पंजीकरण के लिए इच्छुक संस्थानों को सिविल सर्जन को टीकाकरण के लिए स्थल पर उपयुक्त जगह की उपलब्धता, वैक्सीन की प्राप्ति के लिए टीकाकर्मी की उपलब्धता, वैक्सीन भंडारण की क्षमता एवं एईएफ प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारी की सूचना सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा. आवेदन प्राप्त के उपरांत सिविल सर्जन द्वारा अपने स्तर से जांच कराकर निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र संचालन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी.
कोविन पोर्टल पर किया जायेगा पंजीकृत
सिविल सर्जन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कोविड-19 टीकाकरण सत्र स्थल के संचालन के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोविन पोर्टल पर पंजीकृत किया जायेगा. निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा अपने स्तर से वैक्सीन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण किया जाएगा.
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18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लाभार्थियों का कोविड-19 का टीकाकरण ऑनलाइन किया जायेगा. किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन अथवा ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नहीं किया जायेगा. कोविड-19 टीकाकरण के दौरान इसका सघन अनुश्रवण एवं औचक निरीक्षण सभी स्तर पर कराना सुनिश्चित किया जायेगा. ताकि सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थियों का ही टीकाकरण कराया जा सके.