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किराए पर निजी एंबुलेंस रखने की अवधि में किया गया विस्तार, 30 जून तक की तारीख तय - किराये पर निजी एंबुलेंस

दैनिक भाड़े पर आवश्यकतानुसार निजी एंबुलेंस रखने की अवधि में विस्तार किया गया है. अवधि को जून 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है.

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Published : Apr 28, 2021, 1:53 PM IST

कैमूर: जिले में कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए दैनिक भाड़े पर आवश्यकतानुसार निजी एंबुलेंस को किराये पर रखने को लेकर प्रशासन ने अपने पुराने आदेश को विस्तार दिया है. आवश्यकतानुसार निजी एंबुलेंस को किराये पर रखने की अवधि को जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति ने कैमूर जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिये हैं.

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कार्यपालक निदेशक के पत्र में दी गई है जानकारी
राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार द्वारा पत्र के माध्यम से जारी निर्देश में इस बारे में चर्चा करते हुए कहा गया है कि जुलाई 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी जिलों में दैनिक भाड़े पर आवश्यकतानुसार निजी एंबुलेंस रखने का निर्देश दिया गया था. जिसके बाद इस सेवा का विस्तार दिसंबर 2020 तक किया गया. वर्तमान समय में भी संपूर्ण राज्य में कोविड-19 वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है.

जून माह तक बढ़ाई गई अवधि
ऐसे में निजी एंबुलेंस रखने की अवधि में विस्तार किया गया है. जारी निर्देश में कहा गया है कि आवश्यकतानुसार जिलों में निजी एंबुलेंस रखने की अवधि को वर्ष 2021 के जून माह तक विस्तारित किया जाता है. साथ ही पूर्व में जारी निर्देश को यथावत रखने का भी आदेश दिया गया है. आदेश जारी करते हुए यह भी कहा है कि सिविल सर्जन बिहार वित्तीय नियमावली के आलोक में स्थानीय स्तर पर नियमानुसार दर निर्धारित कर 30 जून तक के लिए आवश्यकतानुसार सभी जिलों में निजी एंबुलेंस या शव वाहन किराये पर रखना सुनिश्चित करें. ताकि आमलोगों को समय पर एंबुलेंस या शव वाहन की सेवा उपलब्ध कराई जा सके.

कैमूर: जिले में कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए दैनिक भाड़े पर आवश्यकतानुसार निजी एंबुलेंस को किराये पर रखने को लेकर प्रशासन ने अपने पुराने आदेश को विस्तार दिया है. आवश्यकतानुसार निजी एंबुलेंस को किराये पर रखने की अवधि को जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति ने कैमूर जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिये हैं.

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कार्यपालक निदेशक के पत्र में दी गई है जानकारी
राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार द्वारा पत्र के माध्यम से जारी निर्देश में इस बारे में चर्चा करते हुए कहा गया है कि जुलाई 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी जिलों में दैनिक भाड़े पर आवश्यकतानुसार निजी एंबुलेंस रखने का निर्देश दिया गया था. जिसके बाद इस सेवा का विस्तार दिसंबर 2020 तक किया गया. वर्तमान समय में भी संपूर्ण राज्य में कोविड-19 वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है.

जून माह तक बढ़ाई गई अवधि
ऐसे में निजी एंबुलेंस रखने की अवधि में विस्तार किया गया है. जारी निर्देश में कहा गया है कि आवश्यकतानुसार जिलों में निजी एंबुलेंस रखने की अवधि को वर्ष 2021 के जून माह तक विस्तारित किया जाता है. साथ ही पूर्व में जारी निर्देश को यथावत रखने का भी आदेश दिया गया है. आदेश जारी करते हुए यह भी कहा है कि सिविल सर्जन बिहार वित्तीय नियमावली के आलोक में स्थानीय स्तर पर नियमानुसार दर निर्धारित कर 30 जून तक के लिए आवश्यकतानुसार सभी जिलों में निजी एंबुलेंस या शव वाहन किराये पर रखना सुनिश्चित करें. ताकि आमलोगों को समय पर एंबुलेंस या शव वाहन की सेवा उपलब्ध कराई जा सके.

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