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कैमूरः डीएम ने जिले वासियों और व्यवसायियों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील

बिहार सरकार ने लॉकडाउन अब 25 मई तक कर दिया है. कैमूर में लॉकडाउन का पालन करने के लिए डीएम ने जिलेवासियों और व्यवसायियों से अपील की है.

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Published : May 13, 2021, 11:03 PM IST

कैमूरः डीएम नवदीप शुक्ला ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना को लेकर जिलेवासियों और व्यवसायियों से अपील की है. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में आंशिक संशोधनों के साथ लॉकडाउन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है.

दुकानें वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल, सब्जी, मांस, मछली और दूध पीडीएस की दुकानें पूर्व की तरह 7:00 बजे से 11:00 बजे के स्थान पर शहरी क्षेत्रों में प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक खुलेंगी. निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर एवं बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं बृहस्पतिवार को प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे तक खुलेंगी. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी , दवा दुकानें , मेडिकल लैब , नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे.

ये भी पढ़ें- LJP का नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप, 'किसी के इशारे पर ले चुके हैं पप्पू यादव की हत्या की सुपारी'

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी. विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा तय की गयी है.

कैमूरः डीएम नवदीप शुक्ला ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना को लेकर जिलेवासियों और व्यवसायियों से अपील की है. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में आंशिक संशोधनों के साथ लॉकडाउन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है.

दुकानें वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल, सब्जी, मांस, मछली और दूध पीडीएस की दुकानें पूर्व की तरह 7:00 बजे से 11:00 बजे के स्थान पर शहरी क्षेत्रों में प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक खुलेंगी. निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर एवं बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं बृहस्पतिवार को प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे तक खुलेंगी. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी , दवा दुकानें , मेडिकल लैब , नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे.

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सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी. विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा तय की गयी है.

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