कैमूर: पूरे प्रदेश में छेदी पासवान के नामांकन का मामला सुर्खियों में है. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने छेदी पासवान का नामांकन रद्द करने का आवेदन दिया है. इस मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बुधवार को सुनवाई की. वहीं, इसको लेकर छेदी पसवान ने कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है.
मीरा कुमार के वकील ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में छेदी पासवान अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. उनके वोटिंग राइट को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया था. इसके साथ ही पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास करने के लिए छेदी पासवान अपना मतदान नहीं कर सकते. ऐसे में उन्हें किस आधार पर पार्लियामेंट का मेंबर चुना जाना चाहिए.
डीएम करेंगे फैसला
छेदी पासवान के वकील ने बताया कि यह बेकार आवेदन हैं, छेदी पासवान भारत के नागरिक है. सासाराम संसदीय क्षेत्र से आते हैं. ऐसे में इस तरह के आवेदन का कोई मतलब नही हैं. वहीं, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी के समक्ष अपनी दलील रखी है. डीएम फैसला को सुरक्षित रख लिया है. डीएम शाम 5 बजे मीडिया से रूबरू होंगे.
मीरा कुमार पर करेंगे केस
इसको मामले को लेकर छेदी पासवान ने कहा कि मीरा कुमार को जनादेश पर विश्वास नहीं हैं. वो पिछले दरवाजा से संसद भवन पहुंचना चाहती हैं. इस चुनाव के समय कोर्ट में बैठने से समय बर्बाद हो रहा है. पिछले बार भी हाईकोर्ट में केस कर परेशान की थी. इस बार भी झूठा केस कर परेशान कर रही हैं. इसको लेकर उन पर मानहानी का केस करना है. इसका फैसला जनता ही करेगी.