कैमूर: दो बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के आरोप में मंटू यादव को भभुआ पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है. आरोपी को कोर्ट ने दस वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. भभुआ पास्को कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सजा का ऐलान किया. मामला मोहनिया थाना क्षेत्र में 2017 में हुई थी.
बच्चों से अप्राकृतिक यौनाचार मामले में कोर्ट का फैसला: बता दें कि दो नाबालिग बच्चे गांव के बधार में खेल रहे थे. तभी उसी गांव के मंटू यादव ने दोनों बच्चों को बुलाया. जब बच्चे उसके पास पहुंचे तो दोनों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया. दोनो बच्चे चीखते चिल्लाते रहे पर उसे रहम नहीं आई. जब दोनों रोते हुए अपने घर गए तो अपनी मां से सारी बात बताई. जब परिजन मंटू यादव के पास पहुंचे तो उल्टा मारपीट कर उसने सभी को भगा दिया.
आरोपी को 10 साल की सजा : उसके बाद पीड़ित बच्चों को लेकर परिजन मोहनिया थाना पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज कराई. तत्काल मोहनिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. लेकिन एक सप्ताह में उसे बेल मिल गयी और वह बाहर निकल गया. घटना के छह साल बाद आरोपी को भभुआ पास्को कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सजा सुनाई.
अधिवक्ता का बयान: जानकारी देते हुए भभुआ पास्को कोर्ट के सरकारी वकील शशि भूषण पांडेय ने बताया कि "2017 में मोहनिया थाने में दो बच्चों से अप्राकृतिक यौनाचार का मामला दर्ज हुआ था. जिसमे आरोपी मंटू यादव मोहनिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था.जब दोनों बच्चे खेलने के लिए बधार में गए थे, उसी समय दोनों को बुलाकर उनके साथ गलत काम किया गया था. सोमवार को भभुआ पाक्सो कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सजा सुनाई."