जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश बाल न्यायालय की आनंदिता सिंह ने आरोपी को पॉक्सो की धारा के तहत को बीस-बीस साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा जहानाबाद कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को दोनों धाराओं में क्रम से 50 हजार रुपए का जुर्माना भुगतान करने का फैसला सुनाया है.
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आठ गवाहों ने दी गवाहीः इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक पीड़िता चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता समेत आठ लोगों की गवाही कराई. इसके बाद सभी गवाहों ने इस घटना की पुष्टि की. इसके बाद पोक्सो धारा के तहत इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 376(क ख) एवं पॉक्सो की धारा 4 के तहत राम सिंह को बीस- बीस साल का सश्रम कारावास का फैसला सुनाया गया. बता दें कि इस मामले में बाल संरक्षण न्यायालय ने आरोपी की सुनवाई के उपरांत दोषी करार दिया था. मामले में बुधवार को सजा के बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया.
नाना ने थाने में दर्ज कराया था मामला: कोर्ट ने जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन -तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया है. उक्त आशय की जानकारी विशेष लोक अभियोजक बाल संरक्षण अधिनियम राकेश कुमार ने दी है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के नाना ने जहानाबाद महिला थाना में आरोपी राम सिंह (बदला नाम) को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
गांव के युवक ने किया दुष्कर्म: दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता के नाना ने आरोप लगाया था की 21 अक्टूबर 2018 को मैं अपने घर पर था. उस समय मैंने अपने गांव के एक शख्स को घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को दलान में लगाने के लिए कहा और चाबी अपनी नतनी को देने के लिए कहकर भेजा था. वह गाड़ी लगाने चला गया और मेरी नतनी उसके पीछे-पीछे चाबी लेने चली गई. जिसे एकांत में ले जाकर उसने दुष्कर्म किया.