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जहानाबाद कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार जुर्माना भी लगाया

जहानाबाद व्यवहार न्यायालय (Jehanabad Civil Court) ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में दोषी को पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. पढ़ें पूरी खबर.

जहानाबाद कोर्ट ने सुनाई सजा
जहानाबाद कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : Mar 29, 2022, 11:01 PM IST

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Life Imprisonment For Convict In Rape Case In Jehanabad) है. व्यवहार न्यायालय स्थित पाॅक्सो की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरा करने के बाद 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी राजनंदन यादव को धारा 376 ए बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो की धारा छह के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों धाराओं में पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया.

ये भी पढ़ें-नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, गया सिविल कोर्ट ने सुनाई सजा

आजीवन कारावास की सजा: जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. विशेष न्यायालय ने आरोपी को जुर्माने की राशि का भुगतान पीड़िता को करने का निर्देश दिया है. साथ ही विशेष न्यायालय ने पीड़िता के राहत और पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 60 हजार सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया है. इस बात की जानकारी पाॅक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने दी.

पचास हजार का अर्थदंड: विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने जहानाबाद महिला थाना में गांव के ही राजनंदन यादव को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 10 मार्च 2021 को गांव के ही राजनंदन यादव ने उनकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष न्यायालय में कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी चार गवाहों की गवाही कराई गई थी. उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया.

ये भी पढ़ें-हाजीपुर सिविल कोर्ट ने गैंगरेप और हत्या के मामले में 3 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

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जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Life Imprisonment For Convict In Rape Case In Jehanabad) है. व्यवहार न्यायालय स्थित पाॅक्सो की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरा करने के बाद 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी राजनंदन यादव को धारा 376 ए बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो की धारा छह के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों धाराओं में पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया.

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आजीवन कारावास की सजा: जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. विशेष न्यायालय ने आरोपी को जुर्माने की राशि का भुगतान पीड़िता को करने का निर्देश दिया है. साथ ही विशेष न्यायालय ने पीड़िता के राहत और पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 60 हजार सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया है. इस बात की जानकारी पाॅक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने दी.

पचास हजार का अर्थदंड: विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने जहानाबाद महिला थाना में गांव के ही राजनंदन यादव को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 10 मार्च 2021 को गांव के ही राजनंदन यादव ने उनकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष न्यायालय में कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी चार गवाहों की गवाही कराई गई थी. उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया.

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