जहानाबाद: पूर्व सांसद अरुण कुमार को जहानाबाद व्यवहार न्यायालय (Jehanabad Civil Court) के एडीजी 3 श्री पुष्पम कुमार झा के कोर्ट ने बरी कर दिया है. गौरतलब है कि पिछले चुनाव के दौरान पूर्व सांसद अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर विवादित बयान दिया था. छाती तोड़ देने की बात सभा में अपने भाषण के दौरान बोला था. उस विवादित बयान पर जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में कांग्रेस पार्टी के नेता चंद्रिका यादव के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था.
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पूर्व सांसद कोर्ट से बरी : उसी मामले में कई तारीख गुजरने के बाद कोर्ट ने पिछले 30 जुलाई 2022 को मजिस्ट्रेट कोर्ट से पूर्व सांसद अरुण कुमार को 3 साल की सजा सुनाई गई थी. उसी सजा के आलोक में अरुण कुमार के पक्ष के वकीलों के द्वारा उसे सजा को चैलेंज करते हुए ADG-3 की अदालत में मामले को लाया गया था और जहां से आज उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया गया. अरुण कुमार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा भी थी.
पूर्व सांसद को जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने बरी किया : मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सांसद अरुण कुमार तीन साल के सजायाफ्ता है तो ऐसी स्थिति में इन्हें किसी भी तरह के चुनाव में नामांकन को वैध नहीं माना जाएगा. चुनाव लड़ने से वह बंचित रहेंगे. इस बात को लेकर उस समय काफी चर्चा थी पर आज कोर्ट से बरी हो जाने के बाद उनके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है.
कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर : जिस बात को लेकर आज जहानाबाद के अरवल मोड़ पर कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को रंग अबीर लगाया और मिठाइयां बांटी. इस मामले में डॉ अरुण कुमार के पक्ष से मुकदमा लड़ रहे हैं उनके बेटे ऋतुराज कुमार ने बताया कि सच्चाई की जीत हुई है और हम लोगों को कोर्ट पर पूरा भरोसा था की मेरे पिता एवं पूर्व सांसद डॉ अरुण कुमार को बरी कर दिया जाएगा.