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Jehanabad News: जहानाबाद की बेटी को मिला इंसाफ, कुकर्मी पिता को अंतिम सांस तक जेल में काटनी होगी जिंदगी - Punishment fixed in Jehanabad POCSO special court

jehanabad news कुकर्मी पिता को उसके कुकर्मों की सजा मिल गई है. बुधवार को पॉक्सो विशेष न्यायालय (POCSO Special Court) के न्यायाधीश ने नशीला पदार्थ सुंघाकर बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को अंतिम सांस तक जेल में जिंदगी काटने की सजा सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर..

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Published : Jan 25, 2023, 8:51 PM IST

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद पॉक्सो कोर्ट ने बेटी से दुष्कर्म के (Jehanabad daughter got justice) मामले में दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि की अदालत ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है.

ये भी पढ़ें: Flirting In Jehanabad: बेटी के साथ छेड़खानी का किया विरोध तो दबंगों ने परिवार के सात लोगों को पीटा

बीस-बीस हजार रुपए का लगाया जुर्माना: न्यायालय ने आरोपी पिता को दोनों धाराओं में बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना भुगतान करने का निर्देश दिया. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को पीड़िता के राहत और पुनर्वास के लिए तीन लाख रुपए बतौर सहायता राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया है.

नशीला पदार्थ सुंघाकर बेटी को बनाता था हवस का शिकार: पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने महिला थाना जहानाबाद में पति के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसका पति शराब के नशे में घर आता था और अपनी नाबालिग बेटी को बेहोश करने वाला पदार्थ सुंघाकर पिछले तीन चार महीने से दुष्कर्म कर रहा था.

बेटी को गलत नियत से घूरता था : पीड़िता की मां बताया कि जब मैं अपनी बेटी से पूछताछ की तो उसने बताई कि पिता जी मुझे जबरन किचन में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाते थे. किसी से कहने की बात नहीं करते थे. एक दिन जब मैंने गलत नियत से घूरते देखा तो वह मुझे चुप रहने को बोला था. जब मैं अपनी बेटी का हावभाव देखी तो बेटी से पूछने पर इस घटना की जानकारी मिली.

पति की गलत हरकत से चली गई थी मायका: मेरे पति ड्राइवर हैं. उससे मुझे छह बेटी और दो बेटे हैं. मैंने अपनी बड़ी बेटी और बड़े बेटे की शादी कर दी है. वर्तमान में मैं सब्जी बेच कर अपना जीवन गुजार रही हूं. पति की इस गलत हरकत से बचने के लिए मैं अपने परिवार को लेकर अपने मायके चली गई. लेकिन इतने पर भी वह नहीं माना. वह कानूनन नोटिस देकर मुझे तथा बच्चों को अपने साथ रखने का दबाव बनाने लगा. तब मैंने महिला थाने में आकर प्राथमिकी दर्ज कराई.

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद पॉक्सो कोर्ट ने बेटी से दुष्कर्म के (Jehanabad daughter got justice) मामले में दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि की अदालत ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है.

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बीस-बीस हजार रुपए का लगाया जुर्माना: न्यायालय ने आरोपी पिता को दोनों धाराओं में बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना भुगतान करने का निर्देश दिया. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को पीड़िता के राहत और पुनर्वास के लिए तीन लाख रुपए बतौर सहायता राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया है.

नशीला पदार्थ सुंघाकर बेटी को बनाता था हवस का शिकार: पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने महिला थाना जहानाबाद में पति के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसका पति शराब के नशे में घर आता था और अपनी नाबालिग बेटी को बेहोश करने वाला पदार्थ सुंघाकर पिछले तीन चार महीने से दुष्कर्म कर रहा था.

बेटी को गलत नियत से घूरता था : पीड़िता की मां बताया कि जब मैं अपनी बेटी से पूछताछ की तो उसने बताई कि पिता जी मुझे जबरन किचन में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाते थे. किसी से कहने की बात नहीं करते थे. एक दिन जब मैंने गलत नियत से घूरते देखा तो वह मुझे चुप रहने को बोला था. जब मैं अपनी बेटी का हावभाव देखी तो बेटी से पूछने पर इस घटना की जानकारी मिली.

पति की गलत हरकत से चली गई थी मायका: मेरे पति ड्राइवर हैं. उससे मुझे छह बेटी और दो बेटे हैं. मैंने अपनी बड़ी बेटी और बड़े बेटे की शादी कर दी है. वर्तमान में मैं सब्जी बेच कर अपना जीवन गुजार रही हूं. पति की इस गलत हरकत से बचने के लिए मैं अपने परिवार को लेकर अपने मायके चली गई. लेकिन इतने पर भी वह नहीं माना. वह कानूनन नोटिस देकर मुझे तथा बच्चों को अपने साथ रखने का दबाव बनाने लगा. तब मैंने महिला थाने में आकर प्राथमिकी दर्ज कराई.

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