जमुई: बिहार के जमुई जिले के हजारों नवप्रशिक्षित शिक्षकों को तीन साल के बाद भी एरियर वेतन (Teachers Arrears Due In Jamui) नहीं दिया गया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाबजूद भी हजारों डीपीई उतीर्ण शिक्षकों व अप्रशिक्षित शिक्षकों का बकाया वेतन नहीं दिए जाने को लेकर आक्रोश व्याप्त है. वहीं, संघ के प्रतिनिधियों ने डीपीओ से मुलाकात कर तीन साल से बकाया वेतन देने की मांग (Demand To Pay Arrears Of Salary) की है. जिसे लेकर शिक्षकों के शिष्टमंडल ने डीईओ और डीपीओ को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा है.
इसे भी पढ़ें: भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो बना दिए गए नक्सली, अब सरकारी स्कूल में बच्चों को दे रहे शिक्षा
नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव जयप्रकाश पासवान ने बताया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मुलाकात कर 15 सूत्री मांग-पत्र सौंपा गया है. साथ ही एक निश्चित समयावधि में हजारों शिक्षकों के सभी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के शख्त आदेश के बाद भी जमुई जिले के छह प्रखंडों में डीपीई उतीर्ण शिक्षकों को दो साल बाद भी एरियर का भुगतान नहीं किया जाना कोर्ट का अवमानना है.
ये भी पढ़ें: नीतीश सरकार के 15 साल.. फिर भी शिक्षा बदहाल, कॉमन स्कूल सिस्टम से सुधरेगी व्यवस्था?
हजारों नवप्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों का बकाया अन्तर वेतन का भुगतान नहीं किए जाने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है. जिला मीडिया प्रभारी पंकज प्रकाश बच्चन व जिला कोषाध्यक्ष राजीव वर्णवाल ने कहा कि मातृत्व अवकाश एवं अनुग्रह अनुदान की राशि का भी शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए. शिष्टमंडल में मीडिया प्रभारी पंकज प्रकाश बच्चन, कोषाध्यक्ष राजीव वर्णवाल इत्यादि उपस्थित थे.
15 सूत्री मांग इस प्रकार है-
1. जिले के विभिन्न प्रखंडों में डीईएलईडी (DELED), ओडीएल (ODL) एवं एनआईओएस (NIOS) द्वारा नव प्रशिक्षित शिक्षकों का तीन साल से बकाया अंतर वेतन का एकमुश्त भुगतान किया जाए.
2. जिले के शेष छह प्रखंडों के शिक्षकों का डीपीई उत्तीर्णता की तिथि से बकाया अंतर वेतन राशि का भुगतान किया जाए.
3. जिले के विभिन्न प्रखंडों यथा चकाई, झाझा, जमुई, गिद्धौर, लक्ष्मीपुर आदि प्रखंडों में दर्जनों शिक्षिकाओं द्वारा मातृत्व अवकाश उपभोग के उपरांत और नियोजन इकाई के स्वीकृति के बाद भी मातृत्व अवकाश अवधि का लंबित वेतन का भुगतान किया जाए.
4. जिले में शेष बचे डीपीई सेवा पुस्तिका का संधारण अविलम्ब किया जाए.
5. जिले के कई प्रखंडों में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके टेट परीक्षा उतीर्ण प्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड पे के निर्धारण के उपरांत बकाया अंतर वेतन की राशि का भुगतान किया जाए.
6. माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन भुगतान अविलंब किया जाए.
7. जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिक्षक असमय काल कल्पित हो चुके है. उनके परिजनों को अनुग्रह अनुदान से मिलने वाले चार लाख रुपये का भुगतान किया जाए.
8. जिले के विभिन्न प्रखंडों में वर्ष 2016 में नियुक्त उर्दू शिक्षकों का लंबित वेतन का भुगतान किया जाए.
9. जिले के विभिन्न प्रखंडों में कतिपय कारणों से नियोजित शिक्षकों का पदाधिकारी द्वारा वेतन स्थगित करने के उपरांत पुनः वेतन चालू के लिए आदेश के बावजूद भी उक्त अवधि का भुगतान नहीं किया गया. ऐसे शिक्षकों का अविलम्ब भुगतान किया जाए.
10. चकाई एवं सोनो प्रखंड के कई शिक्षकों का अक्टूबर एवं नवम्बर माह 2018 के बकाए वेतन का भुगतान किया जाए.
11. वर्षों पूर्व जिले के कई प्रखंडों में दक्षता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों का लंबित एरियर का भुगतान किया जाए.
12. चकाई एवं सोनो प्रखंडों में कई शिक्षकों का सातवां अंतर वेतन त्रुटिपूर्ण भेजा गया. संशोधित कर अविलम्ब शेष राशि का भुगतान किया जाए.
13. EPF कटौती के बाद जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिक्षकों के असमय मृतुपरांत उनके परिजनों को ईपीएफ द्वारा देय आर्थिक लाभ का भुगतान जाए.
14. मृत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर योग्यतानुसार विद्यालय सहायक अथवा परिचारी के पद पर बहाल किया जाए.
15. निदेशक (प्रा.शि.) बिहार के पत्रांक-798 दिनांक -16.09.2020 के आदेश के आलोक में यूटीआई (UTI) शाखा को पत्राचार कर निर्देशित किया जाए.
ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP