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जमुई: गडासे से काटकर हत्या मामले में 8 दोषियों को उम्र कैद - ईटीवी भारत न्यूज

गडासे से काटकर हत्या में शामिल 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास (Life imprisonment to 8 accused) की सजा सुनाई है. जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम व अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष न्यायाधीश अनंत सिंह ने सजा सुनाई है और दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. पढ़ें पूरी खबर..

जमुई व्यवहार न्यायालय
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Published : Dec 20, 2022, 8:18 PM IST

जमुई : जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम व अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष न्यायाधीश अनंत सिंह ने एक महिला समेत 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार दास तथा स्वतंत्र अधिवक्ता रामाकांत सिंह ने तथा बचाव पक्ष की ओर से राजीव कुमार सिन्हा श्याम देव सिंह ,चमरु ताती ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की. एडीजे प्रथम अनंत सिंह ने सभी 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 -10 हजार का जुर्माना लगाया.

ये भी पढ़ें : सोहित मंडल हत्याकांड: जमुई में हत्याकांड मामले में फरार आरोपी फतुहा से गिरफ्तार

आलू के खेत में गड़ासे से काटा: 8 दिसंबर 2019 को शाम करीब 7:00 बजे जब गोवर्धन मांझी विपिन यादव के मकान में काम कर घर लौटते वक्त सामान ले रहा था तो रिसीडीह, सिकंदरा के मनोज यादव, सनोज यादव वीरू यादव, बलवंत यादव, राजकुमार यादव ,पवन यादव गिरजा यादव तथा रीना देवी ने गोवर्धन मांझी की गाली गलौज पिटाई शुरू कर दी. मारपीट के दौरान बचाने आए विपिन यादव और बबलू यादव को भी इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया. विपिन यादव को खींचकर राजकुमार यादव के खेत के पास ले गए और आलू के खेत में गड़ासे से काटकर उसकी हत्या कर दी थी. इस दौरान बबलू यादव को भी अभियुक्तों ने मारपीट किया बाद में बबलू यादव के बयान पर सिकंदरा थाने में हत्या के इस मामले को दर्ज किया गया.

भाई ने कहा- मिला न्याय : हत्या के मामले में एक महिला को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया. विभिन्न धाराओं के अलावे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा के तहत भी सजा सुनाई गई. मृतक के भाई ने इस सजा पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी दोषियों पर पूर्व में भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें न्यायालय के फैसले से न्याय मिला.

जमुई : जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम व अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष न्यायाधीश अनंत सिंह ने एक महिला समेत 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार दास तथा स्वतंत्र अधिवक्ता रामाकांत सिंह ने तथा बचाव पक्ष की ओर से राजीव कुमार सिन्हा श्याम देव सिंह ,चमरु ताती ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की. एडीजे प्रथम अनंत सिंह ने सभी 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 -10 हजार का जुर्माना लगाया.

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आलू के खेत में गड़ासे से काटा: 8 दिसंबर 2019 को शाम करीब 7:00 बजे जब गोवर्धन मांझी विपिन यादव के मकान में काम कर घर लौटते वक्त सामान ले रहा था तो रिसीडीह, सिकंदरा के मनोज यादव, सनोज यादव वीरू यादव, बलवंत यादव, राजकुमार यादव ,पवन यादव गिरजा यादव तथा रीना देवी ने गोवर्धन मांझी की गाली गलौज पिटाई शुरू कर दी. मारपीट के दौरान बचाने आए विपिन यादव और बबलू यादव को भी इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया. विपिन यादव को खींचकर राजकुमार यादव के खेत के पास ले गए और आलू के खेत में गड़ासे से काटकर उसकी हत्या कर दी थी. इस दौरान बबलू यादव को भी अभियुक्तों ने मारपीट किया बाद में बबलू यादव के बयान पर सिकंदरा थाने में हत्या के इस मामले को दर्ज किया गया.

भाई ने कहा- मिला न्याय : हत्या के मामले में एक महिला को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया. विभिन्न धाराओं के अलावे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा के तहत भी सजा सुनाई गई. मृतक के भाई ने इस सजा पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी दोषियों पर पूर्व में भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें न्यायालय के फैसले से न्याय मिला.

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