जमुई: बिहार के जमुई में हत्या मामले में कोर्ट ने 6 दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई. जमुई के जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई की. सभी आरोपी को आरटीआई कार्यकर्ता बाल्मीकि यादव और धर्मेंद्र यादव की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सभी को आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है. बताया जाता है कि जिले के सिकंदरा के बिछवे गांव में 1 जुलाई 2018 को आरटीआई कार्यकर्ता बाल्मीकि यादव और धर्मेंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी.
जमुई में 6 आरोपियों को उम्रकैद: सभी अभियुक्तों को हत्या समेत विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास के अलावा भी अलग-अलग सजा सुनाई गई और 40-40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग-अलग छह-छह माह की सजा अतिरिक्त होगी. सभी सजा साथ चलेगी. जिला जज ने मृतकों के परिवार को कानून के प्रावधानों के तहत सहायता के रूप में मुआवजा राशि के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी लिखा है.
जमुई कोर्ट ने हत्या मामले में की सुनवाई : बिछवे गांव के सरयुग यादव के बयान पर कुल 9 लोगों को नामजद करते हुए सिकंदरा थाना कांड संख्या 152/ 2018 दर्ज कराया गया था. जिसमें तत्कालीन मुखिया कृष्णदेव रविदास समेत विनोद महतो, सुरेश महतो, सरवन महतो, नरेश यादव और श्री यादव के खिलाफ जमुई के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह की अदालत में मुकदमें का ट्रायल चला. जहां बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र कुमार सिंह, श्यामदेव सिंह, मकेश्वर यादव ने बचाव में अपनी अपनी दलीलें पेश की.
6 गवाह प्रस्तुत किये गये: सरकार की ओर से लोक अभियोजक गणेश रावत, एपीपी मनोज कुमार सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी कुमार यादव ने मृतकों की ओर से 6 गवाह प्रस्तुत किये. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तों को बचाने के लिए 21 गवाह प्रस्तुत किये गये.
गोली मारकर हत्या: वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी कुमार यादव ने बताया कि बिछवे सिकन्दरा के सरयुग यादव ने अपने लिखित ब्यान में बताया कि शाम 6 बजे के करीब बिछवे सिकन्दरा लौटने के रास्ते में घात लगाये बदमाशों ने आरटीआई कार्यकर्ता बाल्मीकि यादव की मोटरसाइकिल को रोका. तत्कालीन मुखिया कृष्णदेव रविदास में अपने हाथ में लिए लोहे के रड से बाल्मीकि यादव के कनपटी पर वार कर दिया जिससे मोटरसाइकिल समेत बाल्मीकि यादव और उस पर बैठा धर्मेंद्र यादव दोनों जमीन पर गिर पड़े. फिर दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
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