जमुई: बिहार के जमुई जिले के सिकन्दरा प्रखंड अंतर्गत कुमार गांव में योगी के स्टाइल में अतिक्रमणकारियों के मकान पर बुलडोजर चलाया गया (Action against illegal encroachment in Jamui). हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर वर्षों से किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया गया. सरकारी नहर के आम रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया गया था. जिसको लेकर कई बार ग्रमीणों और पदाधिकारी के सहयोग से इसे हटाने को लेकर मध्यहस्था किया गया. लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला. हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज अतिक्रमण को हटाया गया.
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अतिक्रमणकारियों के घर पर चला बुलडोजर: सरकारी नहर के आम रास्ते पर पक्का का मकान बनाने वाले कारु सिंह, उदय सिंह, महेंद्र सिंह, आनंदी सिंह, विशुनदेव सिंह ने सभी आदेशों की अनदेखा करते हुए अपनी जिद पर अड़े रहे. अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया. जिसके बाद यह मामला 2020 में हाईकोर्ट पहुंच गया. कोर्ट के द्वारा मामले की जांच कर मार्च 2021 में अतिक्रमण मुक्त का आदेश दिया गया. लेकिन इसके बाबजूद अतिक्रमण मुक्त नही किया गया. जिसके बाद पुनः याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के शरण में गए और पुनः हाईकोर्ट ने तीन माह पूर्व फिर अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया.
हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई: बता दें कि इस अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण से लेकर प्रखंड सहित जिला तक के पदाधिकारी के द्वारा अतिक्रमणकारियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन अतिक्रमणकारी नहीं माने. इसके बाद याचिकाकर्ता अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध हाई कोर्ट में चुनौती दी. जहां सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश जमुई अनुमंडल अधिकारी को दिया गया था.
भारी संख्या में पुलिस बल को किया गया नियुक्त: हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनुमंडल अधिकारी के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार एवं अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार सौरभ के नेतृत्व में सरकारी जमीन पर बने पक्के मकान को जेसीबी के द्वारा तोड़ कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया. दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि यह जमीन सरकारी नहर का है, जिस पर अतिक्रमण कर मकान बनाया गया था. जिसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है. अतिक्रमण हटाने के दौरान सिकंदरा थानाध्यक्ष आशीष कुमार लछुआड़ थाना अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सिंह के अलावे कई पदाधिकारी सहित भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया था.
"हाईकोर्ट चले गये. यहां भी सुनवाई हुई. आमसभा भी लगा. कुछ नहीं हुआ. 6 घर पर कार्रवाई हो रही है. कुछ विवाद नहीं था."- संजय सिंह, ग्रामीण
"ये हाईकोर्ट में एमजेसी का मामला था अतिक्रमण का. हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में ये कार्रवाई हो रही है." - मृत्युंजय कुमार, दंडाधिकारी
"14 व्यक्तियों का नाम है अतिक्रमकारी में, जिनको विधिवत नोटिस देकर आज का तिथि निर्धारित किया गया था. एसडीओ साहेब के आदेश पर मजिस्टेट की प्रतिनियुक्ती होकर अतिक्रमण हटाने आए हैं. हाईकोर्ट में पहले CWJC वाद चला था. उसके आलोक में अंचल कार्यालय में अतिक्रमण वाद खोला गया. उसके बाद इन लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में MWJC वाद दायर किया गया. उसके आलोक में हमलोग अतिक्रमण हटा रहे हैं. विधिवत सारी सूचना दी गई है. सभी आपत्तियों पर सुनवाई हुई है."- कृष्ण कुमार, अंचलाधिकारी
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