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Jamui News: झारखंड से मुंगेर हो रही थी विदेशी शराब की डिलीवरी, जमुई पुलिस ने बीच में ही पकड़ा

शराबबंदी के बावजूद बिहार से शराब बरामदगी की खबरें आती रहती हैं. ऐसा ही एक और मामला जमुई से सामने आया है. पुलिस ने एक पिकअप वाहन से विदेशी शराब जब्त किया है. शराब झारखंड से जमुई के रास्ते मुंगेर ले जाया जा रहा था.

Foreign liquor seized in Jamui
Foreign liquor seized in Jamui
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Published : May 19, 2023, 1:12 PM IST

जमुई: बिहार की जमुई पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब बीती रात लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के कोहबरवा मोड़ के समीप पिकअप वाहन में लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया. पुलिस ने पिकअप चालक को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पिकअप वाहन से कुल 5449 बोतल विदेशी शराब जब्त की है. जब्त शराब की कीमत 18 लाख बताई जा रही है.

पढ़ें- ड्रोन से पुलिसकर्मियों को लग रही शराब की भनक, दरभंगा में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई

पिकअप वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद: लक्ष्मीपुर थानाध्यक्ष राज्यवर्धन कुमार ने बताया कि एक बिना नंबर की पिकअप बहुत तेजी से आ रही थी. कोहबरवा मोड़ के पास तैनात PSI विवेक यादव ने गाड़ी को रोका और तलाशी ली. पिकअप की तलाशी के दौरान गाड़ी में 1987.92 लीटर शराब की खेप बरामद हुई है. मौके से पिकअप ड्राइवर सिकंदर यादव को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी सिकंदर यादव पिता सुखदेव यादव सोनो थाना क्षेत्र के बरहाबाक गांव का रहने वाला है. पुलिस अधीक्षक डॉ शौर्य सुमन के निर्देश पर जिले में लगातार रात्रि के दौरान अपराध और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है. उसी अभियान के तहत बीती रात वाहन जांच के क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.

"पुलिस ने गिरफ्तार ड्राइवर का लाइसेंस जब्त कर लिया है. पूछताछ में शराब तस्कर ने पुलिस को बताया कि शराब की खेप झारखंड से लाकर झाझा होते हुए मुंगेर डिलीवरी देने जा रहा था. पुलिस गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ कर गहनता से छानबीन कर रही है. ड्राइवर शराब की खेप किसको पहुंचाने जा रहा था इस बात की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है."- राज्यवर्धन कुमार, लक्ष्मीपुर थानाध्यक्ष

बिहार में शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून (Bihar Liquor Ban) लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2016 से दिसंबर 2021 तक शराबबंदी कानून के तहत करीब 2.03 लाख मामले सामने आए. इनमें 3 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 1.08 लाख मामलों का ट्रायल शुरू किया गया. इनमें से 94 हजार 639 मामलों का ट्रायल पूरा हो चुका है. 1 हजार 19 मामलों में आरोपियों को सजा मिली. 610 मामलों में आरोपियों को बरी किया जा चुका है.

जमुई: बिहार की जमुई पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब बीती रात लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के कोहबरवा मोड़ के समीप पिकअप वाहन में लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया. पुलिस ने पिकअप चालक को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पिकअप वाहन से कुल 5449 बोतल विदेशी शराब जब्त की है. जब्त शराब की कीमत 18 लाख बताई जा रही है.

पढ़ें- ड्रोन से पुलिसकर्मियों को लग रही शराब की भनक, दरभंगा में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई

पिकअप वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद: लक्ष्मीपुर थानाध्यक्ष राज्यवर्धन कुमार ने बताया कि एक बिना नंबर की पिकअप बहुत तेजी से आ रही थी. कोहबरवा मोड़ के पास तैनात PSI विवेक यादव ने गाड़ी को रोका और तलाशी ली. पिकअप की तलाशी के दौरान गाड़ी में 1987.92 लीटर शराब की खेप बरामद हुई है. मौके से पिकअप ड्राइवर सिकंदर यादव को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी सिकंदर यादव पिता सुखदेव यादव सोनो थाना क्षेत्र के बरहाबाक गांव का रहने वाला है. पुलिस अधीक्षक डॉ शौर्य सुमन के निर्देश पर जिले में लगातार रात्रि के दौरान अपराध और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है. उसी अभियान के तहत बीती रात वाहन जांच के क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.

"पुलिस ने गिरफ्तार ड्राइवर का लाइसेंस जब्त कर लिया है. पूछताछ में शराब तस्कर ने पुलिस को बताया कि शराब की खेप झारखंड से लाकर झाझा होते हुए मुंगेर डिलीवरी देने जा रहा था. पुलिस गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ कर गहनता से छानबीन कर रही है. ड्राइवर शराब की खेप किसको पहुंचाने जा रहा था इस बात की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है."- राज्यवर्धन कुमार, लक्ष्मीपुर थानाध्यक्ष

बिहार में शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून (Bihar Liquor Ban) लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2016 से दिसंबर 2021 तक शराबबंदी कानून के तहत करीब 2.03 लाख मामले सामने आए. इनमें 3 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 1.08 लाख मामलों का ट्रायल शुरू किया गया. इनमें से 94 हजार 639 मामलों का ट्रायल पूरा हो चुका है. 1 हजार 19 मामलों में आरोपियों को सजा मिली. 610 मामलों में आरोपियों को बरी किया जा चुका है.

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